बहराइच। सात वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने के दोषी को कोर्ट ने महज 67 दिनों की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment) के साथ एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि थाना मुर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बच्ची बीती 30 अक्तूबर 2022 को घर के पास की दुकान से सामान लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में थाना क्षेत्र के धर्मापुरबेझा गांव निवासी मुक्कू बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। बाद में उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में 31 अक्तूबर को वादी मुकदमा व पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों व पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में 10 दिसंबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से बच्ची को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए लगातार इस मामले की पैरवी की गई।
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शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुक्कू को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन की कारावास की सजा सुनाई। एक लाख का अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।