पटना। बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 20 वर्ष पुराने रिश्वत (Bribe) के एक मामले में आज आयकर विभाग के कर्मी और उसके बिचौलिए को एक वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) की सजा के साथ जुर्माना भी किया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद आयकर विभाग की बिहार शरीफ शाखा के तत्कालीन कर सहायक सुमन कांत झा और उसके बिचौलिए नवीन कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने सुमन कांत झा को 7500 रुपये जबकि उसके बिचौलिए वर्मा को 5000 रुपये का जुर्माना किया है।
मामला वर्ष 2003 का था। आरोप के अनुसार, सीबीआई ने एक आयकर दाता के रिफंड की 7500 रुपये की राशि निर्गत करने के एवज में 1100 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक आशीष जायसवाल ने बताया कि अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए न्यायालय में 12 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए थे।