देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपर जिला मजिस्ट्रेट रजनीश राय की अदालत ने शनिवार को छह बदमाशों को सुनवाई के उपरांत जिला बदर (Jila Badar) करने का आदेश पारित किया।
अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व) श्री राय ने यहां यूनीवार्ता को बताया कि जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत की गई कार्रवाई में दीपक यादव, गौरीबाजार, मल्लू साहनी भाटपार रानी, कृष्ण मोहन निषाद रूद्रपुर, रेयात अहमद मदनपुर, सत्यानन्द निषाद रूद्रपुर और रूद्रपुर यादव खामपार को छह माह के लिए जिला बदर करते हुए सम्बंधित थानाध्यक्ष को शासनादेश आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया है।
उन्होंने बताया कि जिला बदर (V) किए गये लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।