• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां दुनिया भर के…, सुप्रीम कोर्ट ने की श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी की याचिका खारिज

Writer D by Writer D
20/05/2025
in राजनीति, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक  द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जिसमें उसने अपनी सजा पूरी होने के बाद देश से निर्वासन को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत कोई ‘धर्मशाला’ नहीं है, जहां दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण दी जा सके।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि क्या भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण देने के लिए है? हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम हर जगह से आए विदेशी नागरिकों को जगह दें।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया था कि श्रीलंकाई तमिल नागरिक को यूएपीए (UAPA) मामले में सात की सजा पूरी होते ही भारत छोड़ देना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि श्रीलंकाई तमिल युवक वीजा पर यहां आया था। उसे अपने देश में जान का खतरा है। वह बिना किसी निर्वासन प्रक्रिया के तीन साल से हिरासत में है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता से वकील से पूछा कि यहां बसने का आपका क्या अधिकार है? तो वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी और उसके पत्नी-बच्चे भारत में बस गए हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उसकी स्वतंत्रता छीनी गई थी। लेकिन अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। जब वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने देश में जान का खतरा है तो न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि किसी अन्य देश चले जाएं।

यह है मामला

याचिकाकर्ता को 2015 में दो अन्य लोगों के साथ LTTE कार्यकर्ता होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। उसे यूएपीए (UAPA) के तहत ट्रायल कोर्ट (Trial Court) ने दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई थी। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court)  ने उसकी सजा घटाकर तीन साल कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सजा पूरी होने के बाद उसको देश छोड़ना होगा।

केदारनाथ धाम में कपल ने की अश्लील हरकतें, वीडियो सामने आने पर जांच में जुटी पुलिस!

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता 2009 में LTTE के पूर्व सदस्य के रूप में श्रीलंका में युद्ध लड़ चुका है और उसे वहां से निकाला गया है। अगर उसे वापस भेजा जाता है तो उसकी जान को खतरा होगा। उसने कहा कि उसकी पत्नी और बेटा कई बीमारियों से पीड़ित हैं।

Tags: delhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

केदारनाथ धाम में कपल ने की अश्लील हरकतें, वीडियो सामने आने पर जांच में जुटी पुलिस!

Next Post

NTA ने जारी की सैनिक स्कूल प्रवेश 2025 आंसर-की, यहां से करें डाउनलोड

Writer D

Writer D

Related Posts

Gorakshapeeth is an example of the ideal relationship between Guru and disciple
Main Slider

गुरुपूर्णिमा: गुरु शिष्य के आदर्शतम रिश्ते की मिसाल है गोरक्षपीठ

05/07/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

नई पहल : योगी सरकार किसानों को बना रही ब्रांड एंबेसडर

05/07/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी मिठास और खुशबू को फैलाए आम: एके शर्मा

05/07/2025
राष्ट्रीय

जनमन के हक पर डाका डालने वालों की प्रशासन ने मरोड़ी गर्दन, प्राथमिकी दर्ज

05/07/2025
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, बल्कि खेलभूमि के रूप में भी बना रहा है अपनी पहचान: धामी

05/07/2025
Next Post
Sainik School Admission 2025 Answer Key

NTA ने जारी की सैनिक स्कूल प्रवेश 2025 आंसर-की, यहां से करें डाउनलोड

यह भी पढ़ें

mahendra singh

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा

28/05/2021

अच्छही और गहरी नींद के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे

11/03/2024
Kamdhenu Cow

इस हिस्से में रखें कामधेनु गाय, धन-सम्पदा में होगी वृद्धि

13/10/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version