सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में उनके हाउसमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को अंतरिम जमानत मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 दिन की यह टेम्परेरी बेल उसे शादी के लिए मिली है। एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट से बातचीत में सिद्धार्थ के वकील तारेक सैयद ने कहा, “उन्हें मानवीय आधार पर अंतरिम राहत दी गई है। 2 जुलाई को उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा।” इससे पहले कोर्ट ने सिद्धार्थ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
26 जून को है सिद्धार्थ पिठानी की शादी
सिद्धार्थ पिठानी की शादी 26 जून को है। उसे 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। इससे एक सप्ताह पहले ही उसने सगाई की थी। इसकी फोटो उसने सोशल मीडिया पर भी साझा की थीं, जो वायरल हुई थीं। सिद्धार्थ ने पिछले सप्ताह शादी का हवाला देकर कोर्ट से दोबारा जमानत मांगी थी। सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था। 14 जून 2020 को जब सुशांत अपने बेडरूम में फंदे से लटके मिले थे, तब उस घर में मौजूद लोगों में पिठानी भी शामिल था।
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सोशल मीडिया अकाउंट ने ही पकड़वाया
करीब 9 महीने तक NCB को चकमा देते रहे पिठानी तक जांच एजेंसी उसके नए सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के तुरंत बाद उसने अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया था।
अप्रैल में बनाया नया सोशल मीडिया अकांउट
एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट की खबर के मुताबिक, NCB को अगस्त 2020 से पिठानी की तलाश थी। तभी से पिठानी NCB की जांच को नजरअंदाज कर रहा था। इसी साल अप्रैल में उसने अपना नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और अपनी जिम की कुछ फोटो साझा की। इसके साथ उसने लिखा, “पिज्जा पावर। फूड एंड फिटनेस।” इसके अलावा उसने अपनी सगाई की कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा की थीं।
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जब NCB ने पिठानी के नए सोशल मीडिया अकांउट पर उसकी एक्सरसाइज वाली फोटो देखीं तो वे उस जिम में पहुंचे, जिसे उसने फोटो के साथ टैग किया था। हालांकि, यहां वे उसे नहीं पा सके। NCB मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि पिठानी समन मिलने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जांच एजेंसी लगातार उसे ट्रेस कर रही और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट टटोले गए।
क्या हैं सिद्धार्थ पिठानी पर आरोप
NCB ने अदालत में बताया था कि उनके पास सिद्धार्थ के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। इन सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए ही कस्टडी की मांग की गई थी। NCB ने अदालत में बताया कि सिद्धार्थ ने कई मौकों पर ड्रग पैडलर्स के साथ बात की थी। NDPS एक्ट के सेक्शन 27A, 28 और 29 के तहत अरेस्ट पिठानी पर ड्रग्स खरीदने और सुशांत तक उसे पहुंचाने का भी आरोप है।