• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

छात्र से कुकर्म के दोषी शिक्षक को 11 वर्ष का कारावास

Writer D by Writer D
13/05/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म करने वाले दोषी शिक्षक को 11 वर्ष के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उस पर अर्थदंड लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

थाना नारखी क्षेत्र निवासी 10 वर्षीय बालक कक्षा पांच का छात्र  था. स्कूल प्रबंधक योगेश कुमार तथा अध्यापक मधुसूदन दास शुक्ला निवासी न्यू रामगढ़ 30 जून, 2018 को बालक के घर पहुंचे. उन्होंने बालक के पिता से कहा कि बच्चे का होमवर्क बाकी है. उसे कमरे पर भेज देना. उसका होमवर्क पूरा करा देंगे. पिता ने बेटे को शिक्षक मधुसूदन दास के कमरे पर भेज दिया.

वहां शिक्षक मधुसूदन ने बालक के साथ कुकर्म किया. शिक्षक ने बालक को किसी को न बताने की धमकी दी. बालक डर के कारण काफी समय तक स्कूल नहीं गया. परिवारी जनों ने पूछताछ की तब बालक ने आपबीती परिवारी जनों को बताई. पिता ने शिक्षक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस (Police) ने जांचोपरांत आरोपी शिक्षक मधुसूदन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (judge) पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मधुसूदन दास को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास (Imprisonment) की सजा काटनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए है.

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन की हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी

Next Post

रोडवेज वातानुकूलित बस में लगी आग

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
उत्तर प्रदेश

सरकारी योजनाओं की सफलता तभी मानी जाएगी जब जनता को उसका लाभ महसूस हो: एके शर्मा

01/11/2025
AK Sharma
Main Slider

विकास का हर कार्य जनता की सुविधा और सम्मान के लिए समर्पित है: एके शर्मा

01/11/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

बिना वजह कनेक्शन काटने वालों को करें सस्पेंड… जनप्रतिनिधियों की शिकायतो पर ऊर्जा मंत्री का रुख सख्त

01/11/2025
CM Yogi
Main Slider

दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में एहसास करा रहा भारत : मुख्यमंत्री

01/11/2025
CM Yogi inaugurated the Gorakhpur Book Festival
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन की जगह अच्छी पुस्तकों में करें अपने समय का निवेश

01/11/2025
Next Post
Fire

रोडवेज वातानुकूलित बस में लगी आग

यह भी पढ़ें

Murder

बीजेपी के जिला मंत्री की गोली मारकर हत्या

21/04/2022
नितिन गडकरी

कभी पटना आऊं तो जहाज हवाईअड्डे पर नहीं पानी पर लैंड करे : गडकरी

01/08/2020
kalraj mishra

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन

10/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version