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बलात्कार व अपहरण के दोषी परवेज को दस साल की सजा

Writer D by Writer D
31/07/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
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Jail

Jail

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मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में शनिवार वृंदावन के एक बलात्कार व अपहरण मामले में अभियुक्त परवेज को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी परवेज को 10 वर्ष के कठोर कारावास (Prison) तथा 12 हजार अर्थदंड का फैसला सुनाया है।

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने शनिवार को जानकारी दी कि थाना वृन्दावन मे पीड़िता की मां ने इस प्रकरण की रिपोर्ट 31 मार्च 2019 को वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास ढकेल लगाकर लोगों को खाना खिलाती थी और आरोपी परवेज कन्नौज का रहने वाला है काम करने वृंदावन में आया था। वह पीड़िता की मां के पास खाना खाने जाता था। इस दौरान एक दिन उसकी बेटी को रास्ते से बहलाकर अपने साथ हरिद्वार ले गया। वहां एक कमरा लिया और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। बाद में जब पीड़ित बेटी ने यह बात घरवालों को बताई। इस पर पीड़िता की मां ने वृंदावन थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त परवेज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। दोषी परवेज एवं पीड़िता दूसरे धर्म की होने के कारण इस प्रकरण को लेकर वृंदावन में काफी तनाव पैदा हुआ था।

इस प्रकरण में लंबी सुनवाई के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने अभियुक्त परवेज को 376 का दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है और धारा 363 भा.दं.सं. के अपराध 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा।

धारा-366 भा.दं.सं. के अपराध हेतु 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार अभियुक्त परवेस को धारा-4 पोक्सो एक्ट के अपराध हेतु 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है और अर्थदंड भी अलग-अलग लगाए गए हैं। अर्थदंड का भुगतान न करने के एवज में दोषी को सभी धाराओं में अलग-अलग अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है, ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

Tags: crime newsmathura news
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