देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में यहां की एक अदालत ने 18 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले बुधवार को पति, पत्नी और बेटे को उम्र कैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष ने यहां बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश शास्वत पांडे की अदालत ने 18 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में उभय पक्षों के तर्कों और बहस सुनने के उपरांत दोषी पाये जाने पर आरोपी राजेन्द्र यादव, अमरजीत यादव और राधिका यादव को उम्र कैद (Life Imprisonment) तथा प्रत्येक को 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उन्होने बताया कि 11 मई 2005 को दस बजे दिन में ईट चुराने की बात को लेकर खामपार क्षेत्र के करतरवा हरदो गांव में राजेंद्र यादव,अमरजीत यादव,लाल बहादुर यादव तथा राजेन्द्र यादव की पत्नी राधिका देवी ने अपने ही गांव के शंकर यादव को लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। शंकर यादव को बचाने उनकी पत्नी लीलावती व पुत्री चिंता गई तो उन्हें भी मारपीट कर चोटें पहुंचाई। मृतक शंकर यादव की पत्नी लीलावती की सूचना पर उसी दिन खामपार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि लाल बहादुर यादव घटना के समय नाबालिक था। ऐसे में उसकी सुनवाई हेतु मुकदमा बाल न्यायालय को अंतरित कर दिया तथा राजेंद्र यादव उनके पुत्र अमरजीत यादव व पत्नी राधिका देवी को दोषी पाये जाने पर कठोर दंड से दंडित करते हुए सजा भुगतने हेतु जेल भेज दिया।









