लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास विभाग ने मंगलवार को प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप जारी कर दिया है। इसे http://awas.up.nic.in और आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अपलोड कर दिया गया है। लोग इसे देखकर अपना सुझाव 20 दिसंबर तक दे सकते हैं।
राज्य सरकार किराएदारी कानून लाने जा रही है। सरकार मकान मालिक के साथ किराएदार का हित भी सुरक्षित रखना चाहती है। नया कानून आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि प्रदेश में कितने लोग अपने घरों को किराए पर चला रहे हैं।
अमित शाह से मुलाकात से पहले किसान नेताओं ने दिखाए तेवर, कही ये बड़ी बात
प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने जारी इस प्रारूप पर सुझाव मांगते हुए कहा है कि किराएदारी विनियम अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रारूप तैयार करते हुए इसे जारी किया गया है। इसे पढ़कर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुझाव लिखित रूप से प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ के पते पर भेजा जा सकता है या फिर ई-मेल sohousingone@gmail.com पर 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेजा जा सकता है। इसके बाद मिलने वाले सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।