• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

इस राज्य में सभी अदालतों में आज से होगा हिंदी में कामकाज

Writer D by Writer D
03/04/2023
in हरयाणा, राष्ट्रीय
0
Raju Khan has been sentenced to 20 years in prison in the Ayodhya gang-rape case.

Raju Khan has been sentenced to 20 years in prison in the Ayodhya gang-rape case.

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चंडीगढ़। हरियाणा (Harayana) की जिला अदालतों एवं अधीनस्थ अदालतों (Courts) में आज (सोमवार) से हिंदी भाषा में कामकाज शुरू होगा। प्रदेश में राजभाषा संशोधन कानून एक अप्रैल से प्रभावित हो गया है। दो दिन अवकाश के बाद आज अदालतें खुल रही हैं। विधानसभा ने तीन साल पहले अदालतों में हिंदी में कामकाज करने के लिए अधिनियमित किया था।

इस अधिनियम का नाम हरियाणा राजभाषा (संशोधन) कानून 2020 है। सूचना, लोक जनसंपर्क और भाषा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने नौ दिसंबर 2022 को राजभाषा संशोधन कानून की धारा 1(2) में इसे लागू करने की तारीख एक अप्रैल, 2023 निर्धारित की थी।

कुछ लोगों ने इस कानून को 2020 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि दोनों अदालतों ने इस पर स्टे नहीं दिया। जून 2020 में भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शरद बोबडे ने याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर यह टिप्पणी जरूर की थी कि अदालतों में हिंदी भाषा लागू करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि हरियाणा राजभाषा कानून 1969 द्वारा हिंदी को हरियाणा की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रदेश में स्थापित जिला/सेशन एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में दैनिक कामकाज के लिए करीब तीन वर्ष पूर्व 11 मई 2020 को हरियाणा सरकार के गजट में हरियाणा राजभाषा (संशोधन) कानून 2020 को अधिसूचित किया गया, जिसे मार्च 2020 में विधानसभा द्वारा विधेयक के तौर पर पारित किया गया।

अंपायर को ‘नो बॉल’ देना पड़ा भारी, क्रिकेटर ने मैदान में ही कर दी हत्या

31 मार्च 2020 को इसे तत्कालीन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने स्वीकृति दी। इस संशोधन कानून द्वारा हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 में एक नई धारा तीन ए जोड़कर प्रदेश के सभी सिविल (दीवानी) और फौजदारी न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने संबंधी प्रावधान किया गया। यह प्रावधान सभी राजस्व, रेंट अदालतों एवं राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य सभी प्रकार की अदालतों और ट्रिब्यूनलों में भी लागू होता है।

Tags: harayana newsNational news
Previous Post

अंपायर को ‘नो बॉल’ देना पड़ा भारी, क्रिकेटर ने मैदान में ही कर दी हत्या

Next Post

नगरीय विकास अभिकरण में 9.5 करोड़ की निविदा में मिली गड़बड़ी, पुनः निविदा के आदेश

Writer D

Writer D

Related Posts

Jan ki Sarkar Jan ke Dwar
राजनीति

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जनसेवा का सशक्त मॉडल

31/01/2026
Savin Bansal
राजनीति

निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए नए गोसदनों को मिली मंजूरी

31/01/2026
Dr. R. Rajesh Kumar
राजनीति

उत्तराखंड में शहरी विकास को रफ्तार: हरिद्वार में एचआरडीए कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा

31/01/2026
Savin Bansal
राजनीति

शिक्षा ही एक ऐसा हथियार जिससे निकलते हैं सशक्तिकरण एवं सफलता के रास्तेः डीएम

31/01/2026
Sheetkaleen Yatra
राजनीति

शीतकालीन यात्राः आस्था के पथ पर नया अध्याय

31/01/2026
Next Post
Urban Development Agency

नगरीय विकास अभिकरण में 9.5 करोड़ की निविदा में मिली गड़बड़ी, पुनः निविदा के आदेश

यह भी पढ़ें

david warner

डेविड वॉर्नर की वाइफ ने बताई ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज के चोटिल होने की असली वजह

02/12/2020
Sumit Antil

4th Asian Para Games: सुमित अंतिल ने रचा इतिहास, जेवलिन थ्रो में जीता गोल्‍ड

25/10/2023
nokia

Nokia 2.4 की बिक्री हुई शुरू, बजट सेगमेंट में सभी अहम फीचर्स हैं मौजूद

22/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version