• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

इस राज्य में सभी अदालतों में आज से होगा हिंदी में कामकाज

Writer D by Writer D
03/04/2023
in राष्ट्रीय, हरयाणा
0
Man places foetus on judge's dais in Jabalpur court

Man places foetus on judge's dais in Jabalpur court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चंडीगढ़। हरियाणा (Harayana) की जिला अदालतों एवं अधीनस्थ अदालतों (Courts) में आज (सोमवार) से हिंदी भाषा में कामकाज शुरू होगा। प्रदेश में राजभाषा संशोधन कानून एक अप्रैल से प्रभावित हो गया है। दो दिन अवकाश के बाद आज अदालतें खुल रही हैं। विधानसभा ने तीन साल पहले अदालतों में हिंदी में कामकाज करने के लिए अधिनियमित किया था।

इस अधिनियम का नाम हरियाणा राजभाषा (संशोधन) कानून 2020 है। सूचना, लोक जनसंपर्क और भाषा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने नौ दिसंबर 2022 को राजभाषा संशोधन कानून की धारा 1(2) में इसे लागू करने की तारीख एक अप्रैल, 2023 निर्धारित की थी।

कुछ लोगों ने इस कानून को 2020 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि दोनों अदालतों ने इस पर स्टे नहीं दिया। जून 2020 में भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शरद बोबडे ने याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर यह टिप्पणी जरूर की थी कि अदालतों में हिंदी भाषा लागू करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि हरियाणा राजभाषा कानून 1969 द्वारा हिंदी को हरियाणा की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रदेश में स्थापित जिला/सेशन एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में दैनिक कामकाज के लिए करीब तीन वर्ष पूर्व 11 मई 2020 को हरियाणा सरकार के गजट में हरियाणा राजभाषा (संशोधन) कानून 2020 को अधिसूचित किया गया, जिसे मार्च 2020 में विधानसभा द्वारा विधेयक के तौर पर पारित किया गया।

अंपायर को ‘नो बॉल’ देना पड़ा भारी, क्रिकेटर ने मैदान में ही कर दी हत्या

31 मार्च 2020 को इसे तत्कालीन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने स्वीकृति दी। इस संशोधन कानून द्वारा हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 में एक नई धारा तीन ए जोड़कर प्रदेश के सभी सिविल (दीवानी) और फौजदारी न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने संबंधी प्रावधान किया गया। यह प्रावधान सभी राजस्व, रेंट अदालतों एवं राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य सभी प्रकार की अदालतों और ट्रिब्यूनलों में भी लागू होता है।

Tags: harayana newsNational news
Previous Post

अंपायर को ‘नो बॉल’ देना पड़ा भारी, क्रिकेटर ने मैदान में ही कर दी हत्या

Next Post

नगरीय विकास अभिकरण में 9.5 करोड़ की निविदा में मिली गड़बड़ी, पुनः निविदा के आदेश

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

हल्द्वानी में व्यापारियों से बोले CM धामी- “आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है”

29/08/2026
CM Dhami laid the foundation stone of Uttarakhand's first sports university.
Main Slider

उत्तराखंड के पहले क्रीड़ा विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री धामी ने किया शिलान्यास

29/08/2026
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड को ‘खेलभूमि’ बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार: मुख्यमंत्री धामी

29/08/2026
Anand Bardhan
उत्तराखंड

उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार

27/08/2026
CM Dhami
Main Slider

वीर सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार: मुख्यमंत्री धामी

27/08/2026
Next Post
Urban Development Agency

नगरीय विकास अभिकरण में 9.5 करोड़ की निविदा में मिली गड़बड़ी, पुनः निविदा के आदेश

यह भी पढ़ें

ajwain

डायबिटीज में संजीवनी बूटी है ये पानी, ऐसे करें सेवन

24/05/2026
Sarita Bhadoria

वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन के आगे गिरी बीजेपी विधायक, बड़ा हादसा टला

17/09/2024
cm yogi

मुख्यमंत्री ने पहले चॉकलेट खिलाई, फिर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराई

01/09/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version