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योगी सरकार का बड़ा फ़ैसला, तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को 6 हजार सालाना की मदद

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक मदद का ख़ाका तैयार कर चुकी है और  हज़ार मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं, जो कि तीन तलाक़ से पीड़ित हैं तो ये योजना उन मुस्लिम महिलाओं के लिए यूपी में तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को प्रति वर्ष 6 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यूपी में लगभग 7 एक बड़ा वरदान साबित होगा।

25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार, यह सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगी। इसकी खास बात यह है कि अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसमें कोई भी आयु सीमा तय नहीं की गई है। सिर्फ महिला का पीड़ित होना ही लाभ लेने का हकदार माना जाएगा।

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सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों से तलाक पीड़ित महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए, ताकि संख्या के आधार पर बजट प्रावधान किया जा सके।जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की संख्या करीब 7 हजार है।

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इसमें वे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो अन्याय सहने के बाद चुप बैठ गईं और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, पर उन्हें ट्रेस करना आसान नहीं है।

इसलिए पहले चरण में एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट का अनुमान लगाते हुए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

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