केंद्र सरकार ने देश के आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) अब हर काम के लिए एक अहम डॉक्युमेंट है। आधार कार्ड भारतीयता की पहचान, निवास प्रमाण, बैंक अकाउंट खोलने और अन्य कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आधार का इस्तेमाल हर जगह होता है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कि इस तरह के कामों के लिए आधार की जरूरत नहीं है। जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस काम के लिए उन्हें आधार कार्ड दिखाने या वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या है राहत?
रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस (आरजीआई) देश में जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट्स को अपडेट रखता है। अब जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले बिना आधार कार्ड (Aadhaar Card) के बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं होते थे, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। सरकार ने इस आदेश को बदल दिया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस ने देश में जन्म और मृत्यु के समय आधार वेरिफिकेशन को मंजूरी दे दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार अनिवार्य नहीं होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मंगलवार, 27 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (एमईआईटीवाई) ने आरजीआई को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करते समय आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट, 1969 के अनुसार, रिपोर्टिंग फॉर्म में जानकारी मांगे जाने पर रजिस्ट्रार को आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी के लिए हां या न का विकल्प दिया जाता है। तो बिना आधार कार्ड के भी आसानी से सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है।
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नया जन्म लेने वाले बच्चों के लिए पेरेंट्स को आधार कार्ड (Aadhaar Card) देना जरूरी होगा, लेकिन नवजात शिशुओं के लिए अनिवार्य है। नवजात शिशु के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पेरेंट्स की पहचान करने के लिए उनका आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए पेरेंट्स का आधार कार्ड आवश्यक है।
आधार अपडेट की समय सीमा बढ़ाई गई
मुफ्त में आधार कार्ड (Aadhaar Card) अपडेट की समय सीमा बढ़ाई गई। इसके लिए myAadhaar पोर्टल की मदद ली जा सकती है। आधार कार्ड की जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है। आधार कार्ड अपडेट की सुविधा 15 मार्च से 14 जून 2023 तक मुफ्त प्रदान की गई थी। अब यह समयसीमा 14 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है।