• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले कर लें टैक्स का आकलन

Desk by Desk
19/10/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
mutual fund

म्यूचु्अल फंड

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली| हर निवेशक अपनी कमाई पर अधिक से अधिक रिटर्न हासिल करना चाहता है। इसमें म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प है जिसमें सावधि जमा (एफडी) और अन्य तय निवेश विकल्पों पर ब्याज की तुलना में ज्यादा रिटर्न की संभावना रहती है। साथ ही सीधे शेयरों में निवेश के मुकबाले म्यूचु्अल फंड में जोखिम भी कम होता है।

लेकिन म्यूचुअल फंड की कमाई भी टैक्स के दायरे में आती है। इसमें अवधि और फंड के प्रकार के हिसाब से टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट के लिए टैक्स देनदारी अलग-अलग होती है। ऐसे में निवेश से पहले म्यूचुअल फंड में टैक्स का आकलन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

रिलायंस Jio कम कीमत में 5जी स्मार्टफोन पेश करने की बन रही योजना

किसी म्यूचु्अल फंड की राशि का शेयर बाजार में सूचीबद्ध घरेलू कंपनी में 65 फीसदी या उससे अधिक निवेश है तो ऐसी स्कीम इक्विटी फंड की श्रेणी में आती है। इक्विटी फंड में 12 माह से कम समय में निवेश पर हुए मुनाफा पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसमें 12 माह के बाद निवेश निकालते हैं उससे हुआ मुनाफा लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ कर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) माना जाता है।

इक्विटी फंड के अलावा अन्य सभी स्कीम डेट फंड की श्रेणी में आती हैं। इनमें डेट, लिक्विड, शॉर्ट टर्म डेट, इनकम फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान आते हैं। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग्स फंड, इंटरनेशनल फंड भी इसमें शामिल होते हैं। इस श्रेणी में निवेश 36 महीने पुराना तो एलटीसीजी लगता है। वहीं 36 महीने से पहले बेचने से हुए लाभ पर छोटी अवधि की पूंजीगत लाभ कर यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एसटीसीजी) लगता है।

Tags: how much is mutual fund taxinvestment in mutual fundmutual fundtax on mutual fundम्यूचु्अल फंडम्यूचु्अल फंड टैक्स कितना लगता हैम्यूचु्अल फंड पर टैक्सम्यूचु्अल फंड में निवेश
Previous Post

रिलायंस Jio कम कीमत में 5जी स्मार्टफोन पेश करने की बन रही योजना

Next Post

रिजर्व बैंक : चेक से भुगतान घटकर 2.96% पर आया

Desk

Desk

Related Posts

Anand Bardhan
उत्तराखंड

उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार, पीएम गतिशक्ति 2.0 और मोबाइल ऐप लॉन्च

02/07/2026
CM Dhami
उत्तराखंड

लक्सर को मुख्यमंत्री धामी की सौगात, सड़क और नाला निर्माण के लिए 4.45 करोड़ रुपये मंजूर

02/07/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे सोठी आश्रम, बोले- मानवता, सेवा और संवेदना का जीवंत केंद्र है भारतीय कुष्ठ निवारक संघ

02/07/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने बम्हनीडीह के विकास की नई यात्रा का किया शुभारंभ

02/07/2026
CM Dhami
Main Slider

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चलकर विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लें : धामी

02/07/2026
Next Post
RBI

रिजर्व बैंक : चेक से भुगतान घटकर 2.96% पर आया

यह भी पढ़ें

Makar Sankranti

मकर संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय न करें ये गलती, जानें सही नियम

07/01/2026
benefits of toothpaste

टूथपेस्ट हैं बड़े काम की चीज, फायदे जान चौंक जाएंगे

10/01/2025
cm yogi

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों को किया सम्मानित, संस्कृति एप का किया शुभारंभ

15/08/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version