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आज सुप्रीम कोर्ट में होगी ‘ब्याज पर ब्याज’ मामले पर सुनवाई

Desk by Desk
18/11/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
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5 judges of supreme court corona positive

5 judges of supreme court corona positive

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नई दिल्ली| उच्चतम न्यायालय ने बैंकों द्वारा कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज की वसूली पर रोक का आग्रह करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले इस मामले पर सुनवाई पांच नवंबर को होनी थी, जिसे 18 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था। रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। बैंकों ने इस सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों से ऋण की मासिक किस्तों (ईएमआई) के ब्याज पर ब्याज वसूला है, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय पहले ही उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग हलफनामा देकर कह चुके हैं कि बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) पांच नवंबर तक पात्र कर्जदारों के खातों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर राशि डालेंगे। बैंकों ने इस अंतर को ग्राहकों के खाते में डाल दिये हैं और एसएमएस के जरिये ग्राहकों को इस बारे में जानकारी भी दी गई है।

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कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने एक मार्च से 31 अगस्त तक ऋण की किस्त के भुगतान पर रोक की सुविधा दी थी। इस सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों से बैंकों द्वारा ईएमआई के ब्याज पर ब्याज वसूलने को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने यह भी बताया था कि 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का वसूला गया अंतर 5 नवंबर तक कर्जदारों के खातों में वापस कर दिया जाएगा।

Tags: corona crisiseconomyInterest on interestLoan MoratoriumModi governmentproduction of companiesRBISupreme Courtअर्थव्यवस्थाआरबीआईकंपनियों का उत्पादनकोरोना संकटब्याज पर ब्याजमोदी सरकारलोन मोरेटोरियमसुप्रीम कोर्ट
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