इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए इमरान को मिली सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। तोशाखाना करप्शन केस में इमरान खान को पहले इस्लामाबाद की एक अदालत ने 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही वह जेल में बंद थे।
तोशाखाना करप्शन केस में इमरान खान (Imran Khan) ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने सजा के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने सोमवार को अपना फैसला रिजर्व किया था, जबकि अब मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत की दो जजों की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अभी सिर्फ रिहाई का आदेश दिया है, जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा जिसमें यह पता लगेगा कि क्या इमरान खान पब्लिक रैली कर सकते हैं और क्या वह आगे जाकर चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं।
इमरान खान (Imran Khan) पर क्या लगे थे आरोप?
दरअसल, इमरान खान पर आरोप था कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जो गिफ्ट मिले थे उसकी जानकारी उन्होंने तोशाखाना विभाग को नहीं दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने कई तोहफों की बोली लगा दी और पैसा अपने पास रखा।
पाकिस्तान में नियम है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर आपको कोई तोहफा मिलता है, तो उसे तोशाखाना विभाग में जमा कराना होता है क्योंकि वह सरकार की संपत्ति होती है। साल 2022 में जब पाकिस्तान में सरकार बदली तब इमरान के खिलाफ इस मामले का खुलासा हुआ और केस चलाया गया।
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इमरान खान और उनकी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने जानबूझकर उन्हें झूठे मामलों में फंसाया है। बता दें कि अभी पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार चल रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने संसद को भंग कर दिया था। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में ही पाकिस्तान में आम चुनाव का भी ऐलान हो सकता है।