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UP मदरसा एक्ट पर ‘सुप्रीम’ फैसला, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दी मान्यता

Writer D by Writer D
05/11/2024
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operation sindoor

Madrasa

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मदरसों (Madrasa) में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट (UP Madrasa Act) को संविधान के विरुद्ध बताया था।

यह फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्णय सुनाया है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को सही बताया।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16 हजार मदरसों को राहत मिल गई है। यानी अब यूपी में मदरसे (Madrasa) चलते रहेंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की कुल संख्या लगभग 23,500 है। इनमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। यानी ये सभी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा करीब 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर ऐतिहासिक फैसला, कहा- सरकार इन्हें नहीं ले सकती

मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 मदरसे ऐसे हैं, जो एडेड हैं। यानी 560 मदरसों का संचालन सरकारी पैसों से होता है।

Tags: delhi newsNational newsSupreme CourtUP Madrasa Act-2004up madrsa act
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