• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोरोना अस्पताल चार हफ्तों के भीतर लें फायर एनओसीः सुप्रीम कोर्ट

Desk by Desk
18/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, लखनऊ, स्वास्थ्य
0
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। देश भर में कोरोना अस्पतालों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई सख्त दिशा -निर्देश जारी किये हैं। अदालत की ओर से जारी दिशा- निर्देशों में अस्पतालों के लिए अगले चार हफ्ते के भीतर फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एन ओ सी नहीं ली तो तत्काल चार हफ्ते के भीतर एन ओ सी लें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर चार हफ्तों में अस्पताल फायर एन ओ सी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख से अधिक, 95.20 लाख मरीज रोगमुक्त

कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट को एक नोडल ऑफीसर नियुक्त करना होगा जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा. साथ ही राज्यों को सभी एस ओ पी और गाइड लाइन का पालन करने होगे. कोर्ट ने कहा कि राज्यों मे चुनावी रैलियों के सम्बंध में गाइडलाइन के पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी।

‘कैलासा’ के लिए वीजा सर्विस शुरू, नित्यानंद ने बताया कितने दिन रुकने की होगी अनुमति

कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

Tags: corona hospitalcovid hospital in indiacovid19Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

किसान आंदोलन में अब तक 22 किसानों की मौत और कितने अन्नदाताओं को देनी होगी क़ुर्बानी ?

Next Post

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

Desk

Desk

Related Posts

Coconut Gujiya
Main Slider

इस बार होली पर ट्राई करें कुछ नया, बनाएं नारियल की गुजिया

04/03/2026
Chicken Samosa
Main Slider

सहरी या इफ्तारी को जायकेदार बनेगी ये टेस्टी डिश, नोट करें रेसिपी

04/03/2026
medicine
Main Slider

इन जगहों पर न रखें दवाइयां, परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगी बीमारियां

04/03/2026
फैशन/शैली

बालकनी की करें सजावट, देखने वाला हो जाएगा इंप्रेस

04/03/2026
Drinks
Main Slider

इन ड्रिंक्स से शरीर को मिलेगी प्राकृतिक ठंडक

04/03/2026
Next Post
Allahabad High Court

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

यह भी पढ़ें

Murder

पूर्व प्रधान की गला काटकर निर्मम हत्या

16/11/2022

पुलिस के निरीक्षक स्तर तक के कर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 25 फीसदी की वृद्धि

29/12/2021
Milind Soman Nude photo

मिलिंद सोमन ने पत्नी अंकिता की शेयर की यह खूबसूरत तस्वीर

04/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version