• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोरोना अस्पताल चार हफ्तों के भीतर लें फायर एनओसीः सुप्रीम कोर्ट

Desk by Desk
18/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, लखनऊ, स्वास्थ्य
0
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। देश भर में कोरोना अस्पतालों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई सख्त दिशा -निर्देश जारी किये हैं। अदालत की ओर से जारी दिशा- निर्देशों में अस्पतालों के लिए अगले चार हफ्ते के भीतर फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एन ओ सी नहीं ली तो तत्काल चार हफ्ते के भीतर एन ओ सी लें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर चार हफ्तों में अस्पताल फायर एन ओ सी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख से अधिक, 95.20 लाख मरीज रोगमुक्त

कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट को एक नोडल ऑफीसर नियुक्त करना होगा जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा. साथ ही राज्यों को सभी एस ओ पी और गाइड लाइन का पालन करने होगे. कोर्ट ने कहा कि राज्यों मे चुनावी रैलियों के सम्बंध में गाइडलाइन के पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी।

‘कैलासा’ के लिए वीजा सर्विस शुरू, नित्यानंद ने बताया कितने दिन रुकने की होगी अनुमति

कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

Tags: corona hospitalcovid hospital in indiacovid19Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

किसान आंदोलन में अब तक 22 किसानों की मौत और कितने अन्नदाताओं को देनी होगी क़ुर्बानी ?

Next Post

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

Desk

Desk

Related Posts

Chhattisgarh gets five new government medical colleges
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को मिले पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रीका जताया आभार

13/07/2026
Mayur Dixit
Main Slider

युवाओं को इंटर्नशिप, नेतृत्व और कौशल विकास से जोड़ने पर जोर, मयूर दीक्षित ने दिए निर्देश

13/07/2026
CM Yogi
Main Slider

भदरसा का नाम ‘भरत नगर’ होने से श्रद्धालु गदगद आस्था को मिला सम्मान

13/07/2026
NEET re-exam OMR sheet released
Main Slider

NEET री-एग्जाम की OMR शीट जारी, जानें कब तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

13/07/2026
Rajnath-Gadkari inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway
उत्तर प्रदेश

राजनाथ-गडकरी ने किया लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

13/07/2026
Next Post
Allahabad High Court

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

यह भी पढ़ें

accident

मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई, 20 से ज्यादा घायल

07/06/2021
अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद, पहले गोरक्षनाथ फिर रामलला का करेंगे दर्शन

अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद, पहले गोरक्षनाथ फिर रामलला का करेंगे दर्शन

20/07/2021

सांसद आम लोगों को कोरोना महामारी को लेकर करें जागरुक : एम वेंकैया नायडू

19/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version