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‘…सरकारी विभाग से भी खराब है आपका काम’, Facebook को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

Writer D by Writer D
01/05/2024
in Tech/Gadgets
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta को फटकार लगाई है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मेटा के काम करने का तरीका ‘सरकार विभागों’ से भी ‘खराब’ है. कोर्ट ने ये टिप्पणी TV Today Network की याचिका की सुनवाई में की है.

दरअसल, इंस्टाग्राम ने TV Today Network के Harper’s Bazaar India का इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक कर दिया था. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोरा की बेंच ने कहा कि अगर मीडिया हाउस की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो पहली नजर में यही माना जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीवी टुडे काउंसिल को घुमा रहा है.

दिल्ली HC ने कहा- आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा

कोर्ट ने कहा, ‘आप किसी सरकारी विभाग से भी ज्यादा खराब हैं. कृपया सवाधान रहें. आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है. इसे काम करना होगा.’ इसके साथ ही बेंच ने कहा कि मेटा को अपने ‘घर’ को व्यवस्थित रखना होगा. वर्ना कोर्ट उसे दंडित करने का आदेश पारित कर सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट TV Today Network Pvt Ltd की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका थर्ड पार्टी की कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पर इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक करने की है. साथ ही याचिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 के नियम 3(1)(c) की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है.

कोर्ट ने लगाई फटकार

टीवी टुडे नेटवर्क ने बताया कि उन्होंने इस बारे में मेटा के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना जवाब मिला कि ये मेल सही चैनल को नहीं लिखा गया है. मीडिया ग्रुप के वकील ने कोर्ट में मेल भी दिखाया. इसके जवाब में मेटा के कहा कि ये एक ऑटोमेटिक रिप्लाई है.

इसके बाद कोर्ट ने मीडिया ग्रुप को दोबारा मेल करने के लिए कहा. दोबारा मेल करने के बाद भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, जिसे टीवी टुडे नेटवर्क के वकील ने कोर्ट में दिखाया. इसके बाद गुस्से में कोर्ट ने कहा, ‘आप हमसे अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते है.’

‘हम जो कह रहे हैं आपको वो सुनना होगा. आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं.. हम आपसे काफी ज्यादा नरमी से पेश आ रहे हैं. हमने आपको अपना घर व्यवस्थित करने के लिए काफी ज्यादा वक्त दे दिया. आपके पास अरबों यूजर्स हो सकते हैं लेकिन आपका घर व्यवस्थित नहीं है.’

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कोर्ट ने मेटा को मीडिया हाउस की शिकायत की सुनवाई करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, ‘आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है. ऐसा ही रहा तो हम एक ऑर्डर पास करेंगे और आपको फटकार लगाएंगे… ऐसा मत करिए… कृपया समझिए, अगर सिस्टम काम नहीं करेगा, तो नियम किसी काम का नहीं रहेगा.’

Tags: Delhi high courtFACEBOOKmetatv today network pvt ltd
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