• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Gyanvapi: मुस्लिम पक्ष को ‘सुप्रीम’ झटका, कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इंकार

Writer D by Writer D
01/02/2024
in उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, वाराणसी
0
Gyanvapi Case

Gyanvapi Case

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली/वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद के एक तहखाने में पूजा करने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कल, बुधवार को वाराणसी अदालत ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद विवाद गहराया। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज संज्ञान लिया। हालांकि उन्होंने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा है। इस का मतलब ये है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने नहीं जा रही।

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) की कानूनी टीम जिसमें वकील फुजैल अय्यूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा शामिल थे। उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। आज सुबह तीन बजे ही मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की।

SC का राहत देने से फिलहाल इनकार

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार किया है।

31 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में प्रज्वलित हुए दीप, देर रात हुई पूजा

इस मामले में सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने को कहा है। मुमकिन है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाए।

Tags: delhi newsgyanvapi casegyanvapi masjidSupreme Courtvaranasi newsvyas basementvyas ji tehkhana
Previous Post

31 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में प्रज्वलित हुए दीप, देर रात हुई पूजा

Next Post

Budget 2024: आयकर दाताओं को राहत नहीं, बजट में तीन रेल कॉरिडोर समेत हुए ये बड़े ऐलान

Writer D

Writer D

Related Posts

Atal Bhujal Yojana
उत्तर प्रदेश

नहीं प्यासा रहेगा गांव : अटल भूजल योजना से यूपी में जल संरक्षण की नयी क्रांति

26/01/2026
Governor-CM Dhami
राजनीति

गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में शौर्य, संस्कृति और सम्मान का भव्य प्रदर्शन

26/01/2026
CM Vishnudev Sai
राजनीति

जशपुर के बच्चे अब पढ़ेंगे स्मार्ट क्लास रूम में

26/01/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने स्नेह मिलन एवं संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

26/01/2026
lakhpati didi
उत्तर प्रदेश

गणतंत्र दिवस पर 14 लखपति दीदियों ने बढ़ाया यूपी का मान

26/01/2026
Next Post
Budget 2024

Budget 2024: आयकर दाताओं को राहत नहीं, बजट में तीन रेल कॉरिडोर समेत हुए ये बड़े ऐलान

यह भी पढ़ें

कर्नाटक विधानसभा सत्र

कर्नाटक : 21 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र

21/08/2020
Bus

टैंकर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल

25/12/2022
beaten

मजदूर की पत्नी का विपक्षी ने लाठी से पीट कर तोड़ा पैर, मुकदमा दर्ज

02/04/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version