• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Gyanvapi: मुस्लिम पक्ष को ‘सुप्रीम’ झटका, कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इंकार

Writer D by Writer D
01/02/2024
in उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, वाराणसी
0
Gyanvapi Case

Gyanvapi Case

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली/वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद के एक तहखाने में पूजा करने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कल, बुधवार को वाराणसी अदालत ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद विवाद गहराया। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज संज्ञान लिया। हालांकि उन्होंने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा है। इस का मतलब ये है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने नहीं जा रही।

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) की कानूनी टीम जिसमें वकील फुजैल अय्यूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा शामिल थे। उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। आज सुबह तीन बजे ही मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की।

SC का राहत देने से फिलहाल इनकार

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार किया है।

31 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में प्रज्वलित हुए दीप, देर रात हुई पूजा

इस मामले में सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने को कहा है। मुमकिन है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाए।

Tags: delhi newsgyanvapi casegyanvapi masjidSupreme Courtvaranasi newsvyas basementvyas ji tehkhana
Previous Post

31 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में प्रज्वलित हुए दीप, देर रात हुई पूजा

Next Post

Budget 2024: आयकर दाताओं को राहत नहीं, बजट में तीन रेल कॉरिडोर समेत हुए ये बड़े ऐलान

Writer D

Writer D

Related Posts

Rajnath Singh
उत्तर प्रदेश

बुजुर्गों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता: राजनाथ सिंह

29/08/2026
CM Dhami
Main Slider

हल्द्वानी में व्यापारियों से बोले CM धामी- “आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है”

29/08/2026
Passengers availed the benefit of the free bus travel facility.
उत्तर प्रदेश

रक्षाबंधन निशुल्क बस यात्रा: शनिवार शाम तक 80 लाख महिलाओं व सहयात्रियों ने उठाया सेवा का लाभ

29/08/2026
More than one lakh saplings planted on Rakshabandhan
उत्तर प्रदेश

रक्षाबंधन के पर्व पर भाई-बहनों ने लगाए एक लाख से अधिक पौधे

29/08/2026
CM Yogi conducted an aerial inspection of flood-affected villages in Ballia.
Main Slider

50-50 किलो राहत सामग्री दे रही सरकार, 500 ग्राम राहत नहीं पहुंचा पाती थी सपा: मुख्यमंत्री योगी

29/08/2026
Next Post
Budget 2024

Budget 2024: आयकर दाताओं को राहत नहीं, बजट में तीन रेल कॉरिडोर समेत हुए ये बड़े ऐलान

यह भी पढ़ें

Keshav Maurya

नफरत फैलाने की राजनीति लेकर प्रयागराज आ रहे राहुल गांधी : केशव प्रसाद मौर्य

08/08/2026
Hindu Nav Vrash

हिंदू नववर्ष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जरूर करें ये काम, पूरा साल रहेगा अच्छा

17/03/2026
Goldie Brar

गैंगस्टर गोल्डी बरार की अमेरिका में मौत, मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड को गोलियों से भूना

01/05/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version