• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

साक्षी महाराज को बड़ी राहत, रेप और अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने कही ये बात

Writer D by Writer D
03/04/2022
in उत्तर प्रदेश, कानपुर, प्रयागराज
0
Sakshi Maharaj

Sakshi Maharaj

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj) और अन्य आरोपियों को रेप और अपहरण के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने महिला का अपहरण कर साथियों के साथ नौ दिन दुराचार के आरोप से मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर कर दिया है।

साथ ही लोअर कोर्ट के आरोपियों को आरोप मुक्त करने के आदेश की वैद्धता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि महिला ने साक्षी महाराज और उसके साथियों पर अपहरण कर सामूहिक दुराचार का आरोप लगाया था और एटा कोतवाली में इसकी एफआईआर लिखाई थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, साक्षी महाराज और इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

साक्षी महाराज बोले- धोखे से नाइट क्लब में बुलाकर पवित्रतम छवि को किया गया ख़राब

26 नवंबर 2001 को पारित कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। सरकारी वकील का कहना था कि पीड़िता का हलफनामा और उसके बयान अलग अलग हैं और संभव है कि ये हलफनामा दबाव डालकर दिया गया है।

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि किसी गवाह ने साक्षी का नाम नहीं लिया, जबकि आरोप साक्षी और उनके साथियों पर है, लेकिन सीओ की जांच में आरोप सही नहीं पाए गए। कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने की।

Tags: allahabad highcourtkanpur newsSakshi Maharaj
Previous Post

KGF 2 ने UK में बनाया रिकॉर्ड, रिलीज से पहले मचाया धमाल

Next Post

UP Board Paper Leak मामले में मास्टर माइंड गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी की दीदियों के उत्पादों को मिलेगा ग्लोबल मंच

21/09/2026
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को वितरित करेंगे 3,567 नियुक्ति पत्र

21/09/2026
उत्तर प्रदेश

जनता पीजी कॉलेज पतला का नाम होगा चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज

21/09/2026
उत्तर प्रदेश

बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने में सपाई आगे, अखिलेश राज में लगातार हुआ अंबेडकर का अपमान: दयाशंकर सिंह

21/09/2026
उत्तर प्रदेश

यूपी बना एक्सपोर्ट इंजन, आबकारी निर्यात नीति से खेत से विदेशी बाजार तक जुड़ी पूरी चेन

21/09/2026
Next Post

UP Board Paper Leak मामले में मास्टर माइंड गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

BSF

सांबा सेक्टर की अंतरराष्ट्रीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश, घुसपैठिया ढेर

06/05/2021

त्रिवेणी घाट पर भव्य होगी छठ पूजा, सीएम पुष्कर करेंगे शुभारंभ

06/11/2021
Ateeq Ahmed

खत्म हुआ सेस्पेंस, इस बाल सुधार गृह में है अतीक के दोनों बेटे

24/03/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version