• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सगे भाई की हत्या के आरोप में भाइयों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
23/03/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, पीलीभीत
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

पीलीभीत। जिले की अदालत ने सगे भाई की हत्या के आरोप में दो लोगों को उम्रकैद (Life Imprisonment) और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने सुनवाई के बाद मृतक के सगे भाइयों को हत्या कर साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 13 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

बिलसंडा थाने में क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उसकी शादी घटना से करीब आठ वर्ष पूर्व हुई थी। वादिनी के पति पांच भाई थे और पति के अक्सर मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाने के बाद जेठ महेंद्र और राकेश वादिनी को परेशान व छेड़छाड़ करते थे। जब उसने इसकी शिकायत की तो दोनों अभियुक्त पति से भी झगड़ने लगे थे।

घटना से दो साल पहले एक बार छेड़छाड़ करने पर शिकायत बिलसंडा थाने में की थी लेकिन बाद में सुलह समझौता हो गया था उसके बाद वादिनी अपने पति संग गुजरात चली गई। वर्ष 2018 में वह वापस घर आ गईं। समस्या से निजात पाने के लिए पति ने वादिनी को मायके भेज दिया। 18 मई 2018 को सूचना मिली कि उसके पति की मौत हो गई है और उसका शव ग्राम बमरौली के खेत में मिला है। इस सूचना पर वादिनी अपनी ससुराल पहुंच गई।

कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति की हत्या जेठ महेंद्र व राकेश ने गन्ने के खेत में ले जाकर गला दबाकर कर दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छिपाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोनों अभियुक्त महेंद्र और राकेश को अपने भाई रामसागर की हत्या व साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व प्रत्येक को 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

Tags: pilibheet news
Previous Post

विदेश में नौकरी के नाम पर 17 युवकों से 16 लाख ठगे

Next Post

प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद को ब्लैकमेल करने वाला अरेस्ट

Writer D

Writer D

Related Posts

Yogi govt will celebrate Maharishi Valmiki Jayanti
उत्तर प्रदेश

7 अक्टूबर को धूमधाम से महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार

05/10/2025
Viksit UP
उत्तर प्रदेश

योगी पर भरोसे से बढ़ी ‘विकसित यूपी’ की चाह, पहली बार खुलकर अपने सुझाव दे रहे ग्रामीण युवा

05/10/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

एके शर्मा ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, खुले ट्रांसफार्मर और लटके तारों पर जताई कड़ी नाराजगी

05/10/2025
Deepotsav
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में अयोध्या दीपोत्सव 2025 की तैयारियाँ तेज़

05/10/2025
KGAV girl students accuse the principal and warden
Main Slider

लखनऊ में KGAV में छात्राओं ने लगाएं गंभीर आरोप, DM ने की ये कार्रवाई

05/10/2025
Next Post
arrested

प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद को ब्लैकमेल करने वाला अरेस्ट

यह भी पढ़ें

Vastu

इस दिशा में भूलकर भी न रखें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

10/06/2023
Vat Savitri Vrat

इस दिन रखा जाएगा वट सावित्री का व्रत, नोट कर लें पूजा सामग्री

22/05/2022
Murder

दिनदहाड़े बदमाशों ने डॉक्टर को गोलियों से किया छलनी, मौके पर मौत

08/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version