• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सगे भाई की हत्या के आरोप में भाइयों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
23/03/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, पीलीभीत
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

पीलीभीत। जिले की अदालत ने सगे भाई की हत्या के आरोप में दो लोगों को उम्रकैद (Life Imprisonment) और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने सुनवाई के बाद मृतक के सगे भाइयों को हत्या कर साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 13 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

बिलसंडा थाने में क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उसकी शादी घटना से करीब आठ वर्ष पूर्व हुई थी। वादिनी के पति पांच भाई थे और पति के अक्सर मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाने के बाद जेठ महेंद्र और राकेश वादिनी को परेशान व छेड़छाड़ करते थे। जब उसने इसकी शिकायत की तो दोनों अभियुक्त पति से भी झगड़ने लगे थे।

घटना से दो साल पहले एक बार छेड़छाड़ करने पर शिकायत बिलसंडा थाने में की थी लेकिन बाद में सुलह समझौता हो गया था उसके बाद वादिनी अपने पति संग गुजरात चली गई। वर्ष 2018 में वह वापस घर आ गईं। समस्या से निजात पाने के लिए पति ने वादिनी को मायके भेज दिया। 18 मई 2018 को सूचना मिली कि उसके पति की मौत हो गई है और उसका शव ग्राम बमरौली के खेत में मिला है। इस सूचना पर वादिनी अपनी ससुराल पहुंच गई।

कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति की हत्या जेठ महेंद्र व राकेश ने गन्ने के खेत में ले जाकर गला दबाकर कर दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छिपाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोनों अभियुक्त महेंद्र और राकेश को अपने भाई रामसागर की हत्या व साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व प्रत्येक को 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

Tags: pilibheet news
Previous Post

विदेश में नौकरी के नाम पर 17 युवकों से 16 लाख ठगे

Next Post

प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद को ब्लैकमेल करने वाला अरेस्ट

Writer D

Writer D

Related Posts

cm yogi, modi
Main Slider

पीएम मोदी ने सीएम योगी संग यूपी को संवारा, डबल इंजन सरकार ने यूपी को बनाया देश का ग्रोथ इंजन

10/06/2026
Australian influencer Jake Jackings is a fan of 'CM Yogi's police'
Main Slider

ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर हुआ ‘सीएम योगी की पुलिस’ का मुरीद

10/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने दिए आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज करने के निर्देश

10/06/2026
A boat carrying farmers capsized in the Kosi river.
क्राइम

कोसी नदी में बड़ा हादसा, किसानों से भरी नाव डूबी; 4 अब भी लापता

10/06/2026
Heat wave and thunderstorm alert in UP
Main Slider

यूपी में में आज लू और आंधी-बारिश का डबल अलर्ट, जानें लखनऊ का हाल

10/06/2026
Next Post
BARC's fake scientist Qutubuddin arrested.

प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद को ब्लैकमेल करने वाला अरेस्ट

यह भी पढ़ें

Plants

घर में खुशियां लेकर आएंगे ये पौधे, चमकेगा आपका भाग्य

07/05/2026
Turmeric

विवाह में आ रही बाधा भी दूर करती है हल्दी, चमत्कारी है ये उपाय

15/02/2025
A middle-aged man was beaten to death over an old rivalry

दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, चार लोग घायल

31/10/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version