• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा

Writer D by Writer D
10/06/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, जौनपुर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जौनपुर। जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बदलापुर थाना क्षेत्र में 06 साल पहले एक प्रेमी युगल की हत्या (Murder) करने के तीन आरोपियों को गुरुवार को आजीवन कारावास (life imprisonment) एवं 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में बदलापुर थाना क्षेत्र के ढेमा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी लड़की प्रतिमा सिंह का प्रेम संबंध प्रशांत उपाध्याय निवासी असुवापार थाना बदलापुर के साथ था। 14 दिसंबर 2016 की रात वह प्रतिमा को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर गया, उसके बाद दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2016 को सूचना मिली कि पूरे लाल चौराहा स्थित सरयू सिंह कटरा में प्रशांत उपाध्याय के हार्डवेयर की दुकान में प्रशांत व प्रतिमा का शव पड़ा हुआ है। प्रतिमा का शव दुपट्टे से फंदा लगा हुआ था जबकि प्रशांत का शव गद्दे पर पड़ा था।

आरोप है कि इन दोनों की हत्या (Murder) नवीन सिंह निवासी आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़, गोलू उपाध्याय उर्फ किशन निवासी कस्तूरी पुर थाना बदलापुर व कृपाशंकर हरिजन निवासी असुवापार थाना बदलापुर ने की है। मृतक प्रशांत उपाध्याय के पिता ने भी बयान दिया कि प्रतिमा सिंह पहले नवीन सिंह की मोबाइल की दुकान पर अक्सर जाती थी। उसके बाद प्रशांत उपाध्याय से नजदीकियां बढ़ने से नाराज होकर नवीन सिंह ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी ने आरोपी नवीन सिंह, गोलू उपाध्याय व कृपाशंकर हरिजन को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से आधा पैसा मृतका के पिता को देने का भी आदेश हुआ।

Tags: crime newsJaunpur news
Previous Post

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर हो सख्ती: योगी

Next Post

गंगा नहाने गए युवक को गोली मारी

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

लंबित आवास मामलों के निस्तारण हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू करें: मुख्यमंत्री

05/02/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

एके शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन का किया आकस्मिक निरीक्षण

05/02/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

जब तक शरीर में खून की एक भी बूंद तब तक इस मिट्टी के लिए संघर्ष करते रहेंगे: एके शर्मा

05/02/2026
Divyangjan Rojgar Abhiyaan
उत्तर प्रदेश

यूपी में 06 से 13 फरवरी तक चलेगा “दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0”

05/02/2026
CM Abhyudaya Yojana
Main Slider

अभ्युदय योजना से जुड़े 77 अभ्यर्थी यूपीपीसीएस-2024 मुख्य परीक्षा में सफल

05/02/2026
Next Post
Firing

गंगा नहाने गए युवक को गोली मारी

यह भी पढ़ें

UP GIS

यूपी में निवेश की बूंदें नहीं, निवेश का समंदर लाना है लक्ष्य

11/02/2023
Goa nightclub fire: CM Dhami spoke to CM Sawant

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: मुख्यमंत्री धामी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से की बात

07/12/2025

मौत की टॉफी: जहरीली टॉफी मामले में तीन हिरासत में

23/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version