मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर एक अभियुक्त को 32 हजार जुर्माना अदा करने के साथ साथ आजीवन कारावास (Life Imprisonment) भोगने का आदेश दिया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना जमुनापार में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि 23 मई 2023 को उसकी 16 वर्षीय बेटी अपने घर के बाहर खड़ी थी किसनी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़़ एवं बदतमीजी की थी। शोर मचाने पर उसके साथ आए कृष्णा और नेहना ने उसे वीडियो बनाकर नेट में डालने की धमकी दी थी। तहरीर में आरोप है कि जब पीड़िता का पिता आरोपियों के घर शिकायत करने गया तो उसे तीनो लोगों ने जान से मारने की धमकी दी ।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना जमुनापार में 26 मई 2023 को धारा 354/506 आईपीसी एव 7/8 पाक्सो ऐक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया । इस मामले में कृष्णा और सनी के नाबालिग होने के कारण उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को निर्दोष साबित करने की कोशिश की मगर उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है इसलिए उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।
स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो कोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट राम किशोर ने गुरूवार को दिए अपने आदेश में बचाव पक्ष की दलीलों को दर किनार करते हुए अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को धारा 506 आईपीसी के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपए के अर्थ दण्ड तथा पाॅक्सों अधिनियम 2012 की धारा-6 के अन्तर्गत आजीवन कारावास ( शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 30 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है।
अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास (Life Imprisonment) भोगना पड़ेगा।सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।