मथुरा। जिले की पॉक्सो अदालत ने मात्र 40 दिन के भीतर दिये गये एक फैसले में मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोपी पिता को गुरूवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी।
स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि पिछली 14 जनवरी को रिफाइनरी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक कालोनी में अभियुक्त हरेन्द्र ने अपनी छह वर्ष की बेटी से उस समय बलात्कार किया जब उसकी पत्नी घर में नही थी। इसका खुलासा अगले दिन तब हुआ जब कि शौच जाते समय बेटी ने मां से दर्द की शिकायत की। पूछने पर बेटी ने बताया कि उसके पिता ने एक दिन पहले उसके साथ बुरा काम किया है।
इसके बाद उसकी मां ने थाना रिफाइनरी में अपने पति हरेन्द्र के खिलाफ धारा 376 ए,बी, धारा 323 आईपीसी एवं 5एम/6 पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया। चार्जशीट चार्जशीट दाखिल होने के बाद 40 दिन में ही कर दिये गए फैसले में सजा की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजसी पॉक्सो ऐक्ट ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट विपिन कुमार ने अभियुक्त हरेन्द्र को धारा 323 आईपीसी के अन्तर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 5एम/6 पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास (Life Imprisonment) एवं 50 हजार जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर एक साल की सजा का आदेश दिया है। सभी सजाएं जहां साथ साथ चलेंगी वहीं जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।