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एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर खाते से कट सकता है पैसा, यहां करें शिकायत

Desk by Desk
14/10/2020
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नई दिल्ली| एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपके खाते से पैसा कट जाता है लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक इस स्थिति में अगर तय समय सीमा में खाते में इस राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंकों को ग्राहक को 100 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होता है। हालांकि, ट्रांजेक्शन फेल होने पर जिस बैंक का कार्ड उपयोग कर रहें उसे सूचना तुरंत देना चाहिए।

एटीएम ने पैसे नहीं निकलने के बाजवूद खाते से रकम कट जाए और बैंक खुद रकम वापस नहीं करता है तो जिस बैंक खाता का कार्ड इस्तेमाल आपने किया है, उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी। यदि बैंक खाते से पैसा कट जाता है और एटीएम से नकदी नहीं मिलती है तो ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजेक्शन के पांच दिनों के भीतर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करना होता है।

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बैंक को शिकायत मिलने के पांच कारोबारी दिन के अंदर ग्राहक को पैसा वापस करना होता है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच दिनों के बाद हर दिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होता है। जुर्माना लगने की वजह से बैंकों की कोशिश होती है कि वह जल्द से जल्द राशि ग्राहक के खाते में वापस भेज दें।

रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार ग्राहक को जुर्माना लेने का अधिकार तभी होगा जब वह एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन से 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत दर्ज करेगा। आरबीआई का कहना है कि अगर आपने एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद खाते में पैसे नहीं लौटने की शिकायत 30 दिन के बाद की है तो आपको जुर्माना नहीं मिलेगा। 24 घंटे के भीतर शिकायत करते हैं तो बैंकों को पूरी राशि वापस करनी होती है। जबकि शिकायत में देरी के अनुसार जुर्माना घटते जाता है।

Tags: ATMatm transactionATM Transaction FailureWhat to do if ATM Transaction Failsएटीएमएटीएम ट्रांजेक्शनएटीएम ट्रांजेक्शन फेलएटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्या करें
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