• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Lok Sabha Elections: लाइसेंसी असलहाधारियों को बड़ी राहत, अब सबको नहीं जमा कराना होगा असलहा

Writer D by Writer D
01/04/2024
in उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
0
Weapons

Weapons

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। लोकसभा चुनाव में यूपी के लाइसेंसी असलहाधारियों को बड़ी राहत मिली है। अब चुनाव में सबको असलहा (Weapons) जमा नहीं कराने होंगे। जिस किसी से कानून व्यवस्था को खतरा हो तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर और संबंधित को कारण बताकर असलहा जमा कराने के लिए कहा जा सकता है। ये आदेश 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रवि शंकर तिवारी और अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान दिए।

बता दें कि चुनाव के दौरान प्रशासन सबके असलहे (Weapons) जमा करा लेता था। हाईकोर्ट का 2022 का ही निर्णय था कि जनरल ऑर्डर निकाल के शस्त्र जमा करने को नहीं कहा जा सकता। इस बार के आदेश में अपने पुराने आदेश को ही दोहराया है। आदेश का पालन नहीं होने पर अमेठी के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने था टिप्पणी की है।

जस्टिस अब्दुल मोइन ने रवि शंकर तिवारी बनाम यूपी राज्य, जिला अधिकारी अमेठी व तीन अन्य की याचिका संख्या 2844/2024 की सुनवाई में ये फैसला सुनाया। ‌इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य चुनाव में सुरक्षा उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं।

केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा लगता हो उसके लाइसेंस को जमा कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसे भी असलहा (Weapons) जमा करने का कारण बताना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डीएम की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए। जिसमें एसपी, एडीएम और एएसपी को सदस्य रखा जाए।

 

Tags: allahabad highcourtLok Sabha Electionslok sabha elections 2024up newsweapons
Previous Post

केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Next Post

‘जहां गांव, वहां बीयर बार’, फ्री में महंगी व्हिस्की भी दिलाऊंगी; महिला प्रत्याशी के वादे

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरा डिजिटल स्वगणना प्रपत्र

16/05/2026
CM Yogi
Main Slider

वैश्विक चुनौतियों के प्रति अलख जगाएं एमपीएसपी की संस्थाएं: मुख्यमंत्री

16/05/2026
CM Dhami
Main Slider

माँ वाराही धाम का भव्य पुनर्निर्माण बनेगा आस्था और पर्यटन का नया केंद्र : धामी

16/05/2026
Prateek Yadav
Main Slider

प्रतीक यादव को मासूम बेटी की अनोखी विदाई, गंगा में बहाया ‘आई लव यू’ का कार्ड

16/05/2026
CM Yogi
Main Slider

अब हफ्ते में 2 दिन Work From Home, श्रम विभाग का बड़ा फैसला

16/05/2026
Next Post
whiskey

'जहां गांव, वहां बीयर बार', फ्री में महंगी व्हिस्की भी दिलाऊंगी; महिला प्रत्याशी के वादे

यह भी पढ़ें

CM Yogi

उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का लॉन्चपैड बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्टः मुख्यमंत्री योगी

28/03/2026
KGBV

पढ़ रहीं बेटियां, बढ़ रहीं बेटियां: मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप सरकार की पहल से बदल रही प्रदेश की बेटियों की जिंदगी

06/09/2025
Liquor

40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर फरार

02/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version