सोनभद्र के अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी सोनू कुमार को दोषसिद्ध पाकर दस वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से नियमानुसार पीड़िता को मिलेगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाने में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को सोनू कुमार 12 मार्च 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया ।
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इस तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया ।
सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुमार को 10 वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।