कोटा। न्यायालय पोक्सो क्रम-4 कोटा ने मूक-बधिर विमंदित बालिका से दुष्कर्म व 6 माह का गर्भ ठहराने तथा दो अन्य नाबालिग छात्रा व युवती से दुष्कर्म के मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि रामपुरा कोतवाली पुलिस ने 31 अगस्त 2020 को 22 वर्षीय मंदबुद्धि निमंत्रित बालिका से 4-5 माह पूर्व दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में धारा 376 के तहत पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी अनीश खान उर्फ घीसू पुत्र अज्जू खान उर्फ अजीज निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी थाना रेलवे कॉलोनी हाल कोट के ऊपर लाडपुरा थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया था।
न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि देवली मांझी थाना पुलिस ने 2 अप्रैल 2021 को एक नाबालिग 17 वर्ष 9 माह की स्कूली छात्रा को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में धारा 363,366,376 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी रवि प्रकाश पुत्र राधेश्याम निवासी – थाना देवली मांझी जिला कोटा ग्रामीण को गिरफ्तार किया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
इसी प्रकार आरके पुरम थाना पुलिस ने 19 मई 2019 को पीड़िता की रिपोर्ट पर 18 मई 2019 को प्रातः 9:00 बजे एक मजदूर महिला की 16 वर्षीय पुत्री को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी राजू तंवर पुत्र रोडू लाल निवासी ग्राम हरिपुरा थाना भोजपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। तीनों आरोपियों की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी,जिन्हें सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया है।