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RBI ने लगाया ICICI बैंक पर तीन करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Writer D by Writer D
04/05/2021
in Main Slider, ख़ास खबर
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भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन- प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैक्स के जरूरी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा ये एक्शन रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है।

आईरबीआई के मुताबिक, बैंक को सिक्योरिटीज को एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट करने के मामले में रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इस बीच, आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम,1949 के प्रावधानों के तहत उस पर जुर्माना लगया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है।

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इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और सुनवाई में दिए गए मौखिक जवाब के बाद रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया कि बैंक पर नॉन-कप्लायंस आरोप सही है। बैंक पर पेनाल्टी लगाना चाहिए। मंगलवार को निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 3.75 अंक (0.62%) गिरकर 596.75 रुपए पर बंद हुए।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक में जमा किए गए ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं होने वाला। RBI के मुताबिक, बैंकों के खिलाफ लिया गया इस तरह का एक्शन नियामकीय अनुपालनों में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी तरह के ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि इन इस बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर फैसला नहीं है।

Tags: Business news in hindiICICI bankpenality on iciciRBI penality
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