• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बेल खारिज करने पर SC ने यूपी के जज को सुनाई सजा, ट्रेनिंग पर भेजा

Writer D by Writer D
03/05/2023
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। यूपी में एक सेशंस जज को आरोपियों को जमानत न देना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक सेशंस जज के न्यायिक अधिकार वापस लेने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही उन्हें स्किल्स डेवलप करने के लिए ज्यूडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कह दिया।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 21 मार्च को कहा था कि अगर कोई बार-बार ऐसे फैसले सुनाता है तो उससे न्यायिक जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया गया था कि जज निर्देशों का पलन नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है।

दो मामलों में जज ने नहीं दी आरोपी को बेल

एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने दो ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे थे, जिसमें जमानत के आदेश नहीं दिए गए थे। शादी से जुड़े विवाद के मामले में लखनऊ के सेशंस जज ने आरोपी, उसकी मां, पिता और भाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। वहीं, दूसरे मामले में एक आरोपी कैंसर पीड़ित था, इसके बाद भी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत देने से मना कर दिया था। बेंच ने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसे बहुत से आदेश दिए जा रहे हैं, जो हमारे आदेशों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। कोर्ट में कानून के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं। 10 महीने पहले फैसला देने के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की जरूरत नहीं

बेंच ने कहा कि 21 मार्च को हमारे आदेश के बाद भी लखनऊ के सेशंस जज ने इसका उल्लंघन किया। हमने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में भी डाला। हाई कोर्ट को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जजों की न्यायिक कुशलता को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

दिन जारी हो सकता है CBSE रिजल्ट, यहां मिलेगी सबसे पहले मार्कशीट

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जहां कस्टडी की जरूरत न हो तो 7 साल से कम की सजा के प्रावधान वाले केसों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।

आरोपी अगर जांच में कर रहा मदद तो

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसे चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही हिरासत में लिया जाना चाहिए। जुलाई में कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है, ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखें।

Tags: delhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

दिन जारी हो सकता है CBSE रिजल्ट, यहां मिलेगी सबसे पहले मार्कशीट

Next Post

नरक नहीं, अब स्वर्ग बन गया है कबीर का मगहर: सीएम

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Bhajanlal Sharma
Main Slider

आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है मोदी सरकार की: भजनलाल

10/06/2025
CM Nayab Singh Saini
राजनीति

पंचकुला में बनेगा एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

10/06/2025
Rajnath Singh
Main Slider

पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का उपाध्यक्ष बनाना, बिल्ली से दूध की रखवाली कराने जैसा: राजनाथ सिंह

10/06/2025
DM Savin Bansal
राजनीति

असहायों का सहारा बना डीएम जन दर्शन, एक के बाद एक जनहित में कड़े निर्णय

10/06/2025
CM Dhami
राजनीति

प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल देश और दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत: सीएम धामी

10/06/2025
Next Post
CM Yogi

नरक नहीं, अब स्वर्ग बन गया है कबीर का मगहर: सीएम

यह भी पढ़ें

Abhishek Prakash

IAS अभिषेक प्रकाश पर BJP नेता ने लगाए आरोप, CM योगी ने दिए जांच के आदेश

12/04/2021
swatantra dev

आजम, अतीक और मुख्तार चलाते थे अखिलेश की सरकार : स्वतंत्रदेव

11/02/2022
Horoscope

9 जुलाई राशिफल: आज इन राशि वालों की खुल जाएगी किस्मत

09/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version