आज 31 जुलाई है और आज ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख भी है. अगर आप आज अपना ITR नहीं भरते हैं तो आपको इसके लिए भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है. दरअसल, सरकार इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है. तो आपको आज ही अपना ITR भर देना चाहिए.आईये आज हम आपको बताते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे भर सकते हैं और पेनल्टी देने से भी बच सकते हैं.
बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, 31 जुलाई सुबह 9 बजे तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना ITR भर दिया है. जैसे-जैसे दिन गुजर रहा है ITR भरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है.
ऐसे खुद भरें ITR
>> सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाइए.
>> अब यहां अपने पैन कार्ड की मदद से रजिस्टर या लॉगइन कीजिए.
>> अब इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी जैसे असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म का नंबर, आईटीआर का टाइप और आप टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन.
>> अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं तो आपको ये सारी डिटेल अपने फॉर्म16 पर मिल जाएंगी. बाकी सब्मिट करने के लिए आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं.
>> ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखेगा. इसके बाद आप से आपका स्टेटस पूछा जाएगा. मसलन की आप इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, या किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए.
>> इंडिविजुअल कैटेगरी में आईटीआर दाखिल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे एक आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4.
ITR फाइल करते समय झूठ बोलना पड़ेगा भारी, हो सकती है जेल
>> ये दोनों ही फॉर्म आम तौर पर वो लोग भरते हैं जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक होती है. बस उनके इनकम सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करने होते हैं.
>> ITR-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. ये आम तौर पर फॉर्म-16 में मिल जाती है.
>> ITR-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं.
ITR फाइल करने का ये है बेहद आसान तरीका, नहीं होगी CA की जरूरत
बस आप अपने आईटीआर फाइल होने के एकदम करीब पहुंच गए हैं. अंत में आपको अपने आईटीआर को वेलिडेट करना होता है. इसके लिए आप आधार बेस्ड ओटीपी की मदद ले सकते हैं. हालांकि आपका आधार कार्ड फोन नंबर और पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है.