• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ट्रैफिक कांस्टेबल को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की कैद, जानें पूरा मामला

Writer D by Writer D
27/03/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, लखनऊ
0
Traffic constable

Traffic constable

15
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने चालान नहीं करने के एवज में महिला से अंगूठी लेने के मामले में ट्रैफिक कांस्टेबल गंगाराम को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वर्ष 2007 का है मामलासरकारी वकील प्रभा वैश्य के मुताबिक, 3 जुलाई, 2007 को इस मामले की एफआईआर आकाशवाणी में कार्यरत विभा खरे ने थाना हजरतगंज में अज्ञात में दर्ज कराई थी।

घटना के दिन दोपहर में विभा खरे ड्यूटी के पश्वात स्कूटी से वापस जा रही थी। डीएसओ चौराहे के पास जेब्रा क्रासिंग पर ब्राइट-ब्राउन यूनीफार्म पहने पुलिस वाले ने उन्हें रोका और स्कूटी के कागजात मांगे। उनके पास कागज मौजूद नहीं था।

लखनऊ: इन्दिरानगर में हुई हत्या का खुलासा, चारों हत्यारोपी गिरफ्तार

यपुलिस वाले के कागज मांगने पर विभा खरे ने कहा कि आप चालान कर दीजिए। इस पर उन्हें थाने चलने के लिए कहा गया। इसके बाद उसने एक हजार रुपये मांगे। विभा खरे ने कहा, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है। तब उसने कहा कि मैडम अपनी अगूंठी दे दीजिए। वह पुलिस वाले के व्यवहार से काफी हताश हो चुकी थीं। लिहाजा अपनी अंगूठी उतारकर दे दिया। उन्होंने इस घटना की शिकायत एसएसपी से की।

शिनाख्त शिकायत मिलने के बाद सीओ ट्रैफिक ने इस घटना के वक्त उस जगह ड्यूटी पर तैनात रहे ट्रैफिक कांस्टेबलों की शिनाख्त कराई। विभा खरे ने अभियुक्त को पहचान लिया। कानपुर में तैनात रहे इस अभियुक्त की घटना के दिन विधानसभा के गेट नंबर-आठ पर ड्यूटी लगी थी। 3 जून, 2008 को विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 392 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

Tags: crime newsLucknow News
Previous Post

मॉडलिंग के ऑडिशन के बहाने बुलाकर दो युवतियों से दुष्कर्म, आरोपी फरार

Next Post

मोदी का विदेशी राजनय

Writer D

Writer D

Related Posts

Face Pack
Main Slider

इस स्किन पर ट्राई करें ये फेसपैक, मिलेगा गुलाबों सा निखार

07/10/2025
Face Pack
Main Slider

बीजों से मिलेगा खूबसूरत चेहरे, ऐसे करें इस्तेमाल

07/10/2025
Mission Shakti
उत्तर प्रदेश

Mission Shakti 5.0 :आत्मरक्षा के गुर सिखाकर बालिकाओं को सशक्त बना रही योगी सरकार

06/10/2025
Mission Shakti
उत्तर प्रदेश

देवीपाटन मंडल में ‘मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद’ से गूंजा महिला सशक्तिकरण का स्वर

06/10/2025
CM Yogi worshiped Baba Vishwanath
Main Slider

मुख्यमंत्री ने की बाबा विश्वनाथ की आराधना, ’काशी कोतवाल’ काल भैरव के दर पर भी झुकाया शीश

06/10/2025
Next Post
pm modi

मोदी का विदेशी राजनय

यह भी पढ़ें

गंगा में कूदकर किशोर ने की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

08/02/2021
19 अक्तूबर से खुलेंगे स्कूल Schools will open from October 19

छात्रों के तनाव को कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने दिया Question Bank का सुझाव

11/08/2020
श्री बुढ़िया माई मंदिर

कुशीनगर: श्री बुढ़िया माई मंदिर में जलें 21 हजार दीप, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा

15/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version