• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Desk by Desk
24/07/2020
in Main Slider, अयोध्या, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, धर्म, प्रयागराज
0
राम मंदिर के मुख्य पुजारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव

राम मंदिर के मुख्य पुजारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भूमि पूजन को रोकने के लिए दायर याचिका को ठुकरा दिया है।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सिर्फ आशंकाओं पर आधारित है इसमें कोई तथ्य नहीं है।

साकेत गोखले की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने कहा है कि याचिका कल्पनाओं पर आधारित है। फिर भी कोर्ट ने आयोजकों व राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वे सोशल व शारीरिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम करेंगे।

डीयू में स्नातक के लिए 3.1 लाख से अधिक आवेदन,

कोर्ट ने कहा है कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की आशंका का कोई आधार नहीं है और याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई की।

दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर पीआईएल में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक- 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। कहा गया था कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्र होंगे, जो  कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा।

लेटर पिटीशन के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। कोरोना संक्रमण के कारण ही बकरीद पर सामूहिक नमाज़ की इजाजत नहीं दी गई है और सैकडों लोगो की उपस्थिति में कार्यक्रम होने जा रहा है।

Tags: allahabad highcourtayodhyaLatest Prayagraj News in Hindinarendra modiPrayagraj Hindi SamacharPrayagraj News in Hindiram janm bhoomi ayodhyaram janmabhoomiram mandirRAM TEMPLEइलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाराम जन्मभूमि
Previous Post

डीयू में स्नातक के लिए 3.1 लाख से अधिक आवेदन,

Next Post

राजधानी के आईपीयू में प्रवेश परीक्षा की बजाय मेरिट से हो सकता है दाखिला

Desk

Desk

Related Posts

Ants
Main Slider

चीटियों को घर से भगाने के लिए करें ये समाधान

30/05/2026
Dark Neck
फैशन/शैली

काली गर्दन दूसरों के आगे करती है शर्मिंदा, तो ऐसे पाएं छुटकारा

30/05/2026
Nausena Shaurya Vatika
उत्तर प्रदेश

नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण 30 मई को, मुख्यमंत्री योगी व रक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण

29/05/2026
CM Yogi honored the beneficiaries of various schemes.
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

29/05/2026
Electricity
उत्तर प्रदेश

भीषण गर्मी व खराब मौसम में भी निर्बाध आपूर्ति में जुटा बिजली विभाग

29/05/2026
Next Post
आईपी यूनिवर्सिटी

राजधानी के आईपीयू में प्रवेश परीक्षा की बजाय मेरिट से हो सकता है दाखिला

यह भी पढ़ें

CM Dhami

बद्रीनाथ उपचुनाव: विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है सरकार: मुख्यमंत्री धामी

07/07/2024
Madhuri Dixit reveals the secret of her fitness ahead of International Yoga Day

अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस से पहले माधुरी दीक्षित ने खोला अपनी फिटनेस का राज

18/06/2021
NEET-UG

NEET UG रिजल्ट जारी, इन वेबसाइट पर चेक करें स्कोरबोर्ड

20/07/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version