• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म के दोषी को दस साल जेल की सजा

Writer D by Writer D
28/05/2022
in उत्तर प्रदेश, औरैया, क्राइम
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

औरैया। जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने अछल्दा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के सात साल पुराने मामले में पीड़िता के बयान बदलने के बावजूद मेडिकल व फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास (imprisonment ) व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को बताया कि थाना अछल्दा में वादी ने दिनांक 24 मार्च 2015 को रिपोर्ट लिखाई कि 23 मार्च 2015 की दोपहर को पंकज दिवाकर पुत्र इतवारी लाल, निवासी फरेजी थाना किशनी जनपद मैनपुरी उसके घर आया और 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर ले गया।

पुलिस ने विवेचना कर पंकज के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) राजेश चौधरी के समक्ष चला। पीड़िता का इस बीच आरोपी से समझौता हो गया। जिसके कारण उसने आरोपी को बचाने के लिए उसके पक्ष में गवाही दे दी, जबकि वह 164 के कलमबद्ध बयान में अभियोजन के कथन के समर्थन में गवाही दी थी। हालांकि पीड़िता के पिता ने सही गवाही दी।

पीड़िता ने आरोपी को निर्दोष बताया। इसके बावजूद अदालत ने मेडिकल फोरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर दिवाकर को बलात्कार का दोषी करार देते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के लिये दिवाकर को दस वर्ष के कठोर कारावास (imprisonment ) व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

Tags: Auraiya Newscrime news
Previous Post

पुलिस मुठभेड़ में फरार हत्यारोपी गिरफ्तार

Next Post

साढ़े सात लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

युवाओं पर किसी तरह का लांछन लगाना उचित नहीं: मुख्यमंत्री योगी

11/08/2026
CM Yogi performs Rudrabhishek
उत्तर प्रदेश

रुद्राभिषेक कर सीएम योगी ने की लोक मंगल की कामना

11/08/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

कचरे को समस्या नहीं, ऊर्जा, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की जरूरत : ए के शर्मा

11/08/2026
Mayawati
उत्तर प्रदेश

भाजपा और कांग्रेस से दूर रहने Gen Z: मायावती

11/08/2026
SP's protest over workers' issues
उत्तर प्रदेश

मजदूरों के मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

11/08/2026
Next Post
Illegal Liquor

साढ़े सात लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

यह भी पढ़ें

MLA Ishwar Singh

हरियाणा के विधायक ने 72 साल की उम्र में राजनीति विज्ञान की दी परीक्षा

05/10/2020
Maha Kumbh

महाकुंभ 2025: अत्यधिक भीड़ भी नहीं बनेगी ‘आस्था की डुबकी’ लगाने में रुकावट

24/10/2024
स्वरा भास्कर कंगना रनौत

स्वरा भास्कर ने की शिकायत, तो डिलीट हुआ कंगना रनौत टीम द्वारा की गई नस्लभेदी ट्वीट

30/07/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version