• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कारावास व 41 हजार का जुर्माना

Writer D by Writer D
30/09/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
punishment

punishment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव ने बुधवार को 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 41 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि का 80 प्रतिशत पीड़िता को दिये जाने का आदेश पारित किया है।

मामला थाना उत्तर से जुड़ा है। 26 जुलाई 2019 को एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका रात 8 बजे अपने घर से चूड़ी का हिसाब कापी में चढ़वाने के लिये जा रही थी कि रास्ते में पीड़िता के भाई का दोस्त भोला पुत्र महेश निवासी कौशल्या नगर, थाना उत्तर टैम्पो लेकर मिला। जिसे पहले से पीड़िता जानती थी। पीड़िता को टैम्पों में बैठाकर एक महाविद्यालय के पास झाड़ियों में ले गया और उसे मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। आरोपित ने पीड़िता को अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर आकर इसकी जानकारी अपनी मां को दी। मां पीड़ित पुत्री को लेकर थाने गई और तहरीर दी।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपित भोला के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी विशेष अभियोजक कमल सिंह ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों का गहनता से अध्ययन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।

Tags: crime newsfirojabad newsup news
Previous Post

रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से बालक की मौत

Next Post

पानी भरे गड्ढे में डूबने से मजदूर की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Writer D

Writer D

Related Posts

Yamuna swells at Syanachatti
Main Slider

उत्तराखंड में बारिश का कहर! यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन, स्यानाचट्टी में होटलों तक पहुंची यमुना

31/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मंडियों का पुनरोद्धार हो, आधुनिक सुविधाओं से लैस हों सभी मंडियां: मुख्यमंत्री

31/07/2026
Mayawati
उत्तर प्रदेश

नाम बदलने की सियासत में मायावती की एंट्री, सरकार से की ये अपील

31/07/2026
shehzad poonawalla
Main Slider

भाजपा में सब ठीक नहीं? शहजाद पूनावाला के बायो ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल

31/07/2026
Building Collapse
क्राइम

बारिश के बीच भरभराकर गिरी चार मंजिला ईमारत, 9 की मौत; रेस्क्यू जारी

31/07/2026
Next Post
Drowned

पानी भरे गड्ढे में डूबने से मजदूर की मौत, परिवार में मचा कोहराम

यह भी पढ़ें

murder

बारह घंटे के भीतर ही युवक की हत्या का खुलासा, चार गिरफ्तार

23/04/2022
CM Yogi

मानवता के दिग्दर्शन और साक्षात धर्म हैं श्रीराम: सीएम योगी

07/09/2022
Anand Bardhan

जड़ी-बूटी उत्तराखण्ड की यूएसपी है: मुख्य सचिव

24/12/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version