नई दिल्ली। मिजोरम सरकार ने मंगलवार को ईंधन की मात्रा प्रति वाहन तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर में सिर्फ 3 लीटर और कार में 10 लीटर तक ही पेट्रोल भरवाया जा सकता है।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कोरोना की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन है। फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे है। जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है।
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अब कार में डलवा सकेंगे सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल
अधिकारियों के आदेश के अनुसार, स्कूटरों के लिए 3 लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर (LMV), मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक जिप्सी के लिए 20 लीटर की इज़ाजत है। वहीं, ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की अनुमति दी गई है।