• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

MCI ने कहा- PoJKL से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भारत में डॉक्टरी प्रैक्टिस की नहीं इजाजत

Desk by Desk
13/08/2020
in राष्ट्रीय, शिक्षा
0
Medical education regulator

एमबीबीएस

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नयी दिल्ली| भारत के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक ( MCI) ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) स्थित मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं होगा। भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लाए गए ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी)’ ने 10 अगस्त को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि समूचा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। नोटिस में कहा गया, ”पाकिस्तान ने क्षेत्र के एक हिस्से पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है।”

सहारनपुर में 22 बंदियों समेत रिकार्ड 137 कोरोना पॉजिटिव मिले, मचा हड़कंप

बीओजी के महासचिव डॉक्टर आर के वत्स द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, ”तदनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र स्थित किसी भी चिकित्सा संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत अनुमति और मान्यता की जरूरत है।”

नोटिस में कहा गया कि पीओजेकेएल स्थित ऐसे किसी भी चिकित्सा संस्थान को इस तरह की अनुमति नहीं दी गई है।

निर्देशक राजामौली और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

इसमें कहा गया है, ”इसलिए, अवैध रूप से कब्जाए गए भारत के इन इलाकों में स्थित चिकित्सा कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत पंजीकरण हासिल करने के योग्य नहीं होगा।”

Tags: "PoJKL#MBBSdoctorMCIMedical education regulatorPakistan occupied Jammu and Kashmir and Ladakhएमबीबीएसएमसीआईपीओजेकेएलमेडिकल
Previous Post

भाजपा एक परिवार है, पार्टी में फूट की खबरें वेबुनियाद : वसुंधरा राजे

Next Post

Bihar Board : 26 राज्यों के छात्रों ने बिहार बोर्ड की तरफ कर रहे रुख

Desk

Desk

Related Posts

Anand Bardhan
उत्तराखंड

उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार

27/08/2026
CM Dhami
Main Slider

वीर सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार: मुख्यमंत्री धामी

27/08/2026
Anand Bardhan
Main Slider

उत्तराखंड@2047 की विकास रणनीति पर मुख्य सचिव से विश्व बैंक एमडी की चर्चा

27/08/2026
CM Dhami
उत्तराखंड

मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव में चंपावत को 62.97 करोड़ की 50 विकास योजनाओं की सौगात

27/08/2026
CM Dhami
Main Slider

युवा शक्ति उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत, उनके सपनों को देंगे उड़ान: धामी

27/08/2026
Next Post

Bihar Board : 26 राज्यों के छात्रों ने बिहार बोर्ड की तरफ कर रहे रुख

यह भी पढ़ें

उ.प्र. का भावी मुख्यमंत्री कौन?

13/01/2022
Dash Diet

Dash Diet आपका वजन घटाकर और ब्लड प्रेशर को करेगा कंट्रोल

20/03/2021
oli-prachand

नेपाल पर चीन की चापलूसी पर भारत सरकार की कड़ी नजर

28/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version