• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

FSSAI ने स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे, कैंटीन में जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन पर लगाई पाबंदी

Desk by Desk
09/09/2020
in Categorized
0
junk food

junk food

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली| खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एफएसएसएआई ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण खाद्य को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 14 सितंबर से

खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन) नियम-2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसे अधिसूचित करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

इसी के साथ एफएसएसएआई ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू

वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन इत्यादि में विज्ञापन करने की मनाही होगी। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब-कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल है। स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में परिसर के भीतर और स्कूल के प्रवेश द्वार एवं अन्य द्वार के बाहर भी लगाने होंगे।

Tags: Food regulator Food Safety and Standards Authority of IndiaFSSAI schoolslist of balanced healthy foodSaleएफएसएसएआईस स्कूलबिक्री और विज्ञापनस्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री
Previous Post

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 14 सितंबर से

Next Post

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बदल दी जाएगी बच्चों की ड्रेस

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
Categorized

60 साल शासन करने वाली कांग्रेस देश विदेश मे फैला रही अफवाह : धामी

10/09/2026
forehead
Categorized

माथे के कालेपन को ये नुस्खे कर देंगे गायब

28/06/2026
Vishnu Paudel
Categorized

नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल अदालत में पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ सकती है रिमांड

23/06/2026
CM Yogi
Categorized

दिल्ली अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक

03/06/2026
Sawan
Categorized

कब शुरू होगा भगवान शिव का प्रिय महीना? जानिए सावन सोमवार और पूजा का महत्व

02/06/2026
Next Post
Rajasthan School Dress

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बदल दी जाएगी बच्चों की ड्रेस

यह भी पढ़ें

हाथरस केस

हाथरस केस : अलीगढ़ जेल पहुंची सीबीआई टीम, आरोपियों से होगी पूछताछ

19/10/2020
iPhone 18 के लिए करना होगा लंबा इंतजार! 2026 में नहीं, तो फिर कब होगा लॉन्च?

2026 में नहीं होगा iPhone 18 लॉन्च, जानें कब मार्केट में आएगा आईफोन

24/12/2025
CM Yogi

लखनऊ का सौभाग्य कि अटल जी ने प्रतिनिधित्व किया: सीएम योगी

24/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version