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हाथरस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, प्रियंका गांधी ने बताया ‘उम्मीद की किरण’

Desk by Desk
02/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, हाथरस
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राहुल गांधी

राहुल गांधी

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नई दिल्ली। यूपी के हाथरस जिले में युवती के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाथरस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश में है। यही इस घटना को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से मजबूत और उत्साहनजक आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को तलब किया है।

A strong and encouraging order from the Lucknow bench of Alld HC. The entire nation is demanding justice for the Hathras rape victim. The HC order shines a ray of hope amidst the dark, inhuman and unjust treatment meted out to her family by the UP Govt.https://t.co/kj55XGMK3B

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 2, 2020

प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को मीडिया की खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से मजबूत और उत्साहनजक आदेश दिया गया है। हाथरस रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग पूरा देश कर रहा है। हाईकोर्ट का आदेश अंधेरे और यूपी सरकार द्वारा पीड़िता के परिवार के साथ किए गए अमानवीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच आशा की किरण दिखाता है।

हाथरस मामले में पीड़िता की मौत के बाद प्रशासन द्वारा आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को कहा है कि एक क्रूरता अपराधियों ने पीड़िता के साथ दिखाई है। इसके बाद जो कुछ हुआ, अगर वो सच है तो उसके परिवार के दुखों को दूर करने की बजाए उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है।

आदमी ने बेटी को मौत के घाट उतारा, शव को ले गया अस्पताल

मृतक के शव को उनके घर ले जाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे समक्ष मामला आया जिसके बारे में हमने संज्ञान लिया है यह केस सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हित का है क्योंकि इसमें राज्य के उच्च अधिकारियों पर आरोप शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल मृतक पीड़िता बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की भी मूल मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

बता दें कि यूपी पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हाथरस पीड़िता के परिजनों से मिलने जाने नहीं दिया। नोएडा में ही यमुना एक्सप्रेस-वे पर उन्हें दल-बल के साथ हिरासत में ले लिया था। महामारी एक्ट के तहत नोएडा पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Tags: Allahabad High CourtHathrasHathras casePriyanka Gandhi on Hathras casePriyanka Gandhi Vadraउत्तर प्रदेशप्रियंका गांधींहाथरसहाथरस मामला
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