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महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Desk by Desk
16/10/2020
in Main Slider, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, राजनीति, राष्ट्रीय
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5 judges of supreme court corona positive

5 judges of supreme court corona positive

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार को बर्खास्त करने व राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी जनहित याचिका खारिज कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने विक्रम गहलोत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता की मौत होने का मतलब यह नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

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न्यायमूर्ति बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा कि बतौर नागरिक वह राष्ट्रपति से संपर्क करने और कोई भी अर्जी लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, यदि ऐसी ही मांग करनी है तो राष्ट्रपति के पास जाइए।

याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में राज्य मशीनरी फेल हो गई है। सत्ताधारी दल अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। याचिका में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत, अभिनेत्री कंगना रनौत का घर तोड़ डालने। धमकी देने व पूर्व नौसेना अधिकारी मदन लाल शर्मा पर शिवसैनिकों द्वारा जानलेवा हमले के उदाहरण भी दिये गये थे।

Tags: coalition governmentdismissaldismissedmaharashtraPILSupreme Courtuddhav thackerayउच्चतम न्यायालयउद्धव ठाकरेखारिजगठबंधन सरकारबर्खास्तमहाराष्ट्रसंबंधी जनहित याचिका
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