• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोयला घोटाला : पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को CBI कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

Desk by Desk
26/10/2020
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
कोयला घोटाला
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

Delhi: A special CBI court sentenced 3-yr imprisonment to former Union Minister Dilip Ray in a coal scam case pertaining to alleged irregularities in allocation of Jharkhand coal block in 1999. Court sentenced 3 yrs imprisonment to 2 others who were recently convicted in the case

— ANI (@ANI) October 26, 2020

गौरतलब है कि बीते दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था। उनका ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है।

विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.29 करोड़ के पार, 11.52 लाख लोग कालकवलित

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सीटीएल पर 60 लाख तो सीएमएल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Tags: CBI CourtCoal Scamcrime news in hindiformer central minister dilip raynatonal news
Previous Post

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोविड19 के बीच प्रभाग में लागू वेतन कटौती कर दी खत्म

Next Post

देश में 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, दिल्ली में हालत बदतर

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

बिना पर्ची-खर्ची 34 हजार युवाओं को मिली नौकरी, युवा अग्निवीर संवाद में बोले सीएम धामी

17/07/2026
PM Modi
Main Slider

प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणवी लहजे के कायल हुए जींदवासी

17/07/2026
CM Dhami
Main Slider

अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री धामी

17/07/2026
Rahul Gandhi-Akhilesh Yadav
Main Slider

150 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस, जीत के फॉर्मूले पर अड़ी सपा

17/07/2026
Ram Mandir
अयोध्या

राम मंदिर चंदा चोरी केस: अगले हफ्ते SC में पेश होगी SIT की अंतरिम रिपोर्ट

17/07/2026
Next Post
वाराणसी में 68 नए कोरोना पॉजिटिव 68 new corona positives found in Varanasi

देश में 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, दिल्ली में हालत बदतर

यह भी पढ़ें

नकली डीजल-पेट्रोल फैक्ट्री का पर्दाफाश, लाखों का नकली माल बरामद

12/09/2021
Deepika Padukone

बेबी बंप के साथ दीपिका पादुकोण ने करवाया फोटोशूट, प्रेग्नेंसी ग्लो देख फैंस हुए दीवाने

24/05/2024

पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर जा रहे शिवपाल गिरफ्तार,  सलमान खुर्शीद भी हुए नजरबंद

04/10/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version