• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोयला घोटाला : पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को CBI कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

Desk by Desk
26/10/2020
in Main Slider, क्राइम, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
कोयला घोटाला
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

Delhi: A special CBI court sentenced 3-yr imprisonment to former Union Minister Dilip Ray in a coal scam case pertaining to alleged irregularities in allocation of Jharkhand coal block in 1999. Court sentenced 3 yrs imprisonment to 2 others who were recently convicted in the case

— ANI (@ANI) October 26, 2020

गौरतलब है कि बीते दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था। उनका ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है।

विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.29 करोड़ के पार, 11.52 लाख लोग कालकवलित

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सीटीएल पर 60 लाख तो सीएमएल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Tags: CBI CourtCoal Scamcrime news in hindiformer central minister dilip raynatonal news
Previous Post

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोविड19 के बीच प्रभाग में लागू वेतन कटौती कर दी खत्म

Next Post

देश में 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, दिल्ली में हालत बदतर

Desk

Desk

Related Posts

kvs class 1 admission
Main Slider

KVS में एडमिशन का इंतजार खत्म! 9 अप्रैल को आएगी क्लास 1 लिस्ट

05/04/2026
Raghav Chadha
Main Slider

पेश है एक छोटा सा ट्रेलर… राघव चड्ढा ने वीडियो से AAP नेताओं पर बोला हमला

05/04/2026
ISIS agent Rizwan Ahmed arrested in Kushinagar
Main Slider

कुशीनगर में ISIS का साया: जेल से निकलते ही बुना मौत का जाल

05/04/2026
CM Himanta Sarma
असम

जुबीन गर्ग को जल्द मिलेगा न्याय: मुख्यमंत्री हिमंत सरमा

05/04/2026
CM Yogi
Main Slider

निरंतर हो रही बारिश से परेशान किसानों के बीच पहुंचें प्रशासनिक अधिकारी: मुख्यमंत्री

04/04/2026
Next Post
वाराणसी में 68 नए कोरोना पॉजिटिव 68 new corona positives found in Varanasi

देश में 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, दिल्ली में हालत बदतर

यह भी पढ़ें

money increasing vastu tips

इन 5 चीजों को घर में रखने से कभी नहीं होती है धन की कमी

08/08/2021
CM Bhajan Lal

राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य : भजनलाल

15/01/2025
Punjab Maggi Tadka

अपनी रेगुलर मैगी को दीजिए तड़के का ट्विस्ट, ट्राई करिए ये रेसिपी

17/09/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version