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प्राइमरी शिक्षकों के अंतर्जंपदीय ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, यूपी सरकार के फैसले पर लगाई मोहर

Desk by Desk
03/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों  के शिक्षकों  के अंतर्जनपदीय तबादले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश आया है। मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक बार ट्रांसफर पा चुके शिक्षकों का दोबारा तबादला नहीं हो सकता।

सामान्य परिस्थितियों में दोबारा ट्रांसफर नहीं हो सकता। सिर्फ विशेष परिस्थितयों में ही दूसरी बार हो तबादला हो सकता है। जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को

बता दें हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को अंतर्जनपदीय तबादले पर रोक लगाई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने अंतर्जनपदीय तबादले की सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने तबादले के लिए आए आवेदनों पर विचार जारी रखने का निर्देश दिया था।

दरअसल याची दिव्या गोस्वामी और जय प्रकाश शुक्ला सहित कई शिक्षकों ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने वकीलों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

Tags: Allahabad High Courtlatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in HindiPrayagraj Newsup primary teacher latest news in hindiUP Primary teachers
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