• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा में शीघ्र बनेगा कानून : अनिल विज बोले

Desk by Desk
25/11/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, राजनीति, हरयाणा
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

हरियाणा : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ हरियाणा में भी आएगा। बीते दिन योगी कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा।

राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा।’ बता दें कि हरियाणा सरकार भी यूपी की तर्ज पर जल्द जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। जिसका जिक्र गृह मंत्री अनिल विज पहले भी कई बार कर चुके हैं।

विजय कुमार सिन्हा बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर

यूपी में ऐसा होगा सजा का प्रावधान

दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपट पूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो यह एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। यह गैर जमानती होगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की सजा भुगतनी होगी। साथ ही कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर धर्म परिवर्तन का मामला अवयस्क महिला, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को तीन वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

एक्टिव केस बढ़े, देश में कोरोना से अब तक 86 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक

अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं।

इसके अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया है।

Tags: anil vijAnil vij tweetChandigarh Hindi SamacharChandigarh News in HindiHaryana Home MinisterLatest Chandigarh News in Hindilove jihad law in haryanalove jihad law in upYogi AdityanathYogi Adityanath cabinet
Previous Post

विजय कुमार सिन्हा बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर

Next Post

BSNL, Airtel समेत अन्य पर करोड़ों का जुर्माना, Fake SMS को लेकर Trai का फैसला

Desk

Desk

Related Posts

Harmanpreet Kaur
Main Slider

हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री सम्मान, इंग्लैंड तक दिखा जश्न

26/05/2026
Divyanka Tripathi gave birth to twins
Main Slider

‘इशिता भल्ला’ के घर आए ‘करण-अर्जुन’, दिव्यांका त्रिपाठी ने दिया जुड़वां बच्चों को जन्म

26/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक से जोड़ें: मुख्यमंत्री योगी

26/05/2026
DGP
Main Slider

चार साल बाद यूपी पुलिस को मिलेगा परमानेंट DGP… जानें कौन रेस में सबसे आगे?

26/05/2026
Kedarnath Dham
Main Slider

केदारनाथ धाम यात्रा में तेजी से बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, टूट रहे पुराने रिकॉर्ड

26/05/2026
Next Post
FAKE MS 25

BSNL, Airtel समेत अन्य पर करोड़ों का जुर्माना, Fake SMS को लेकर Trai का फैसला

यह भी पढ़ें

evocado

जानिए एवोकाडो फल कैसे करता है दिमागी क्षमता के साथ-साथ एकाग्रता में भी सुधार

01/08/2021

जज पर थानेदार-दरोगा ने तानी पिस्टल, वकीलों ने बचाई जान

18/11/2021
population control

यूपी की नई जनसंख्या नीति ’सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ पर आधारित

19/08/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version