• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

1993 मुंबई धमाकों के दोषी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Desk by Desk
28/11/2020
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय
0
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुहम्मद मोइन फरीदुल्ला कुरैशी की सजा में उदारता बरतने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कुरैशी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का रुख किया था।

जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कल कहा कि याचिका में मांगी गई राहत के लिए अनिवार्य रूप से अदालत की आवश्यकता होगी।

दूसरे वनडे में वापसी करने के इरादे से उतरेगा भारत

जो अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता पर लगाई गई सजा को पलट सकती है। यह सजा एक नामित अदालत ने दी है। पीठ ने कहा, अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर वे उपाय काम नहीं आएंगे, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस. नागामुथ की दलीलों पर कोई राय व्यक्त नहीं की।

याचिकाकर्ता ने उस वक्त अपने नाबालिग होने के आधार पर शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिका इस तथ्य पर आधारित थी कि एक अन्य टाडा मामले में शीर्ष अदालत ने 9 मार्च, 2011 के एक आदेश पर किशोर की दलील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।

Tags: 1993 Mumbai1993 मुंबईbomb blastsconvict Muhammad Moin Faridullah Qureshidismissedlife imprisonmentpleapunishmentSupreme Courtआजीवन कारावासखारिजदोषी मुहम्मद मोइन फरीदुल्ला कुरैशीबम धमाकोंयाचिकासजासुप्रीम कोर्ट
Previous Post

जेम्स नीशम ने शेयर किया केएल राहुल पर बना MEME

Next Post

जन कल्याण के लिए जल संरक्षण जरूरी: सीएम योगी

Desk

Desk

Related Posts

Main Slider

‘ मेरे सपनों का उत्तराखंड’ में सीएम धामी ने युवा प्रतिभाओं से किया संवाद, तकनीक और इनोवेशन पर हुई चर्चा

18/09/2026
उत्तराखंड

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर, एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्देश

18/09/2026
उत्तराखंड

युवाओं के विचार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री

18/09/2026
उत्तराखंड

सीसीटीएनएस में उत्तराखंड की राष्ट्रीय रैंकिंग सुधरी, 13वें से 9वें स्थान पर पहुंचा राज्य

18/09/2026
उत्तराखंड

नेपाल आपदा राहत सहायता दल को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

18/09/2026
Next Post
सीएम योगी CM Yogi

जन कल्याण के लिए जल संरक्षण जरूरी: सीएम योगी

यह भी पढ़ें

life imprisonment

स्कूली छात्र के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, 1.75 लाख का जुर्माना भी लगा

24/02/2021
Actor Veera Sathidar

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म एक्टर का कोरोना से निधन, AIIMS में ली अंतिम सांस

14/04/2021
AK Sharma

यह जीत सभी कर्मियों की जनसेवा, मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम: एके शर्मा

13/05/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version