उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय स्पेशल जज पाॅक्सो ने करण्डा थाने पर 2017 में दर्ज धारा 376 भादवि व 3/4 पाॅक्सो एक्ट में दर्ज मामले में बढ़सरा निवासी अभियुक्त हरिहर यादव को दोषी करार दते हुए आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।