• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को सात साल की सजा

Writer D by Writer D
24/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, बुलंदशहर
0
imprisonment

imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की स्पेशल जज पोक्सो की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त नवीन को सात वर्ष की कैद और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई ।

जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी । अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि 23 मई 2016 को ग्राम किला निवासी सरोज देवी ने खुर्जा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 20 मई 2016 की रात से घर से गायब है । वादी के अनुसार रात के समय उसकी पुत्री परिजनों के साथ छत पर सो रही थी। विद्युत आपूर्ति ठप थी । आपूर्ति शुरू होने पर छत से उतर कर नीचे आकर सो गई । दो घंटे बाद पता लगा कि उसकी पुत्री गायब है ।

वादी ने आरोप लगाया कि गांव का युवक नीरज उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त नीरज की बहन के घर से नीरज व बालिका को बरामद किया । बालिका ने अपने कलम बंद बयान में अपने साथ दुष्कर्म होने की बात कही ।

11 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में हत्यारोपी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने बालिका की डॉक्टरी कराई और अभियुक्त नीरज को जेल भेज दिया । मुकदमे की सुनवाई एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो वीरेंद्र कुमार की अदालत में हुई । गवाहों के बयान बालिका की डॉक्टरी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर नीरज को बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया गया । स्पेशल जज ने उसे सात साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना किया । जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी । जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी

Tags: crime newscrime news in hindiup news
Previous Post

11 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में हत्यारोपी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Next Post

बाहुबली अतीक अहमद के करीबी पर कसा शिकंजा, पीडीए ने किया भवन धवस्त

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मौसम आपदाओं से निपटने के लिए यूपी में मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली

23/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति, उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री योगी

23/05/2026
Cow Protection
उत्तर प्रदेश

राष्ट्रशक्ति और आर्थिक समृद्धि का नया मॉडल बन रहा गो संरक्षण

22/05/2026
CM Dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी बोले-देवभूमि में सड़कों पर नमाज़ नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं

22/05/2026
Bhojshala
Main Slider

भोजशाला में 721 वर्ष बाद शुक्रवार को हुई महाआरती, वाग्देवी की प्रतिमा रखकर किया पूजन

22/05/2026
Next Post
atik ahmad closed person building demolished

बाहुबली अतीक अहमद के करीबी पर कसा शिकंजा, पीडीए ने किया भवन धवस्त

यह भी पढ़ें

attacked

 स्टेशन मास्टर ने पत्नी की निर्मम हत्या करने के बाद की आत्महत्या

26/04/2021
Corona

कोरोना की फुल स्पीड, मुंबई में 24 घंटे में हुई इतनी मौतें

18/06/2022
SP leader Jugendra Singh Yadav

सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव की अवैध मार्केट को जिला प्रशासन ने किया ध्वस्त

10/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version